दिल्ली हाई कोर्ट ने सफाई कर्मचारियों की हर महीने देर से मिलने वाली तनख्वाह को लेकर सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि MCD के सफाई कर्मचारियों को हर महीने वेतन में होनी वाली देरी अब आगे नहीं होनी चाहिए. MCD अपने कर्मचारियों को मार्च का वेतन एक हफ्ते में हर हाल में दे.
हर महीन की 7 तारीख को वेतन देने का आदेश
दिल्ली हाई कोर्ट ने तीनों MCD को आदेश दिया है कि वो अपने सफाई कर्मचारियों को हर महीने की 7 तारीख या उससे पहले तनख्वाह जरूर दे. यही नहीं, कोर्ट ने मार्च महीने की तनख्वाह 1 हफ्ते में देने का आदेश दिया है. MCD ने कोर्ट में कहा कि उसके पास फंड की कमी है. लिहाजा जब तक दिल्ली सरकार उसके रुके हुए फंड नहीं दे देती तक तक वो समय पर कर्मचारियों को वेतन देने में असमर्थ है.
दिल्ली सरकार को 4 हफ्ते का अल्टीमेटम
जिसके बाद कोर्ट ने इस समस्या को दूर करने के लिए 2012 से अब तक का MRF यानी म्युनिसिपल रिफॉर्म फंड का बकाया 4 हफ्ते में दिल्ली सरकार को देने का आदेश सुनाया है. इसमें 2012 से 2015 का 1731 करोड़ और 2016 का 834 करोड़ रुपये शामिल है. अदालत ने कुल 2565 करोड़ दिल्ली सरकार को एक महीने में देने का फरमान सुनाया है. MRF दिल्ली सरकार को सभी टैक्सों से मिलने वाली राशि का डेढ़ फीसदी MCD को देना होता है. इस मामले की अगली सुनवाई 2 मई को होगी जिसमें 2003 से 2009 तक के सफाई कर्मचारियों के एरियर को लेकर हाई कोर्ट कुछ और आदेश जारी कर सकता है.
अमित कुमार दुबे / पूनम शर्मा