दिल्ली में शराब का ठेका बंद कराने के मामले में बीजेपी विधायक दोषी करार, 21 दिसंबर को होगा सजा का ऐलान

राउज एवन्यू कोर्ट ने जितेंद्र महाजन को तत्कालीन पार्षद कुसुमलता और धर्मवीर नागर को अवैध रूप से बंधक बनाने की धाराओं में दोषी पाया है. विधायक जितेंद्र महाजन आईपीसी की धारा 341/342 के तहत दोषी करार दिए गए हैं. इस जुर्म में भाजपा विधायक को अधिकतम 1 वर्ष कैद की सजा हो सकती है.

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बीजेपी विधायक जितेंद्र महाजन को कोर्ट ने दोषी करार दिया है बीजेपी विधायक जितेंद्र महाजन को कोर्ट ने दोषी करार दिया है

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 15 दिसंबर 2023,
  • अपडेटेड 4:22 PM IST

दिल्ली की राउज एवन्यू कोर्ट ने पूर्वी दिल्ली के रोहतास नगर इलाके में शराब ठेका बंद कराने के मामले में बीजेपी के विधायक जितेंद्र महाजन को दोषी करार दिया है. कोर्ट में उनको दी जाने वाली सजा पर बहस अब 21 दिसंबर को होगी. ये मामला नवंबर 2021 का है.

दरअसल, राउज एवन्यू कोर्ट ने जितेंद्र महाजन को तत्कालीन पार्षद कुसुमलता और धर्मवीर नागर को अवैध रूप से बंधक बनाने की धाराओं में दोषी पाया है. विधायक जितेंद्र महाजन आईपीसी की धारा 341/342 के तहत दोषी करार दिए गए हैं. इस जुर्म में भाजपा विधायक को अधिकतम 1 वर्ष कैद की सजा हो सकती है.

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बता दें कि भाजपा नेता जितेंद्र महाजन ने 2020 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में रोहतास नगर सीट पर 13241वोटों से जीत हासिल की थी. उन्होंने आम आदमी पार्टी की तत्कालीन विधायक सरिता सिंह को करारी शिकस्त दी थी. सरिता सिंह उससे पहले 2015 के विधानसभा चुनाव में महाजन को 7874 वोटों से हराकर यह सीट जीतने में कामयाब हुई थीं.

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