मनीष सिसोदिया की जमानत पर AAP दफ्तर में बंटे लड्डू, रैली में रो पड़ीं आतिशी

आप नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने से आप आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है. इस मौके पर आप कार्यकर्ता एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा किया तो वहीं, आप नेता और दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आतिशी उन्हें (मनीष सिसोदिया) मंच पर याद कर भावुक हो गईं.

Advertisement
सीमा सिसोदिया और आतिशी. सीमा सिसोदिया और आतिशी.

पंकज जैन

  • नई दिल्ली,
  • 09 अगस्त 2024,
  • अपडेटेड 12:59 PM IST

आप नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने से आप आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है. इस मौके पर आप कार्यकर्ता एक-दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं तो वहीं, आप नेता और दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आतिशी उन्हें (मनीष सिसोदिया) मंच पर याद कर भावुक हो गईं.

Advertisement

मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जब जमानत मिली, उस वक्त आतिशी दिल्ली के द्वारका में एक सर्वोदय सह शिक्षा विद्यालय, नसीरपुर में एक नए स्कूल का शुभारंभ करने पहुंचीं थी. जहां वह मंच पर भाषण दे रही थी.

मंच पर भावुक हूं आतिशी

उन्होंने मंच पर अपने संबोधन में कहा कि मैं दिल्ली के बच्चे और उनके माता-पिता को बधाई देना चाहती हूं, क्योंकि दिल्ली की शिक्षा की क्रांति के जनक को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. इस दौरान वह भावुक हो जाती है और कहती हैं कि उन्हें एक झूठे केस में फंसाया गया.उन्हें 17 महीने तक जेल में रखा. आज शिक्षा की जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है.

AAP के दफ्तरों में जश्न

AAP नेता को जमानत मिलने के बाद के दफ्तरों में जश्न मनाया जा रहा है. इस मौके पर आप नेता सौरभ भारद्वाज कार्यकर्ता को लड्डू खिलाकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं. इसके इतर आप की महिला कार्यकर्ताओं ने सिसोदिया के घर पहुंचकर उनकी पत्नी को लड्डू खिलाकर बधाई दी है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 17 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे मनीष सिसोदिया

सिसोदिया को 17 महीने बाद मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर 6 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था. शुक्रवार को इस पर फैसला देते हुए जस्टिस गवई ने कहा कि 17 महीने की लंबी कैद और मुकदमा शुरू न होने के कारण उन्हें सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है.

इन शर्तों पर मिली जमानत

मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं और उनके भागने की आशंका भी नहीं है. साथ ही ये भी कहा कि इस मामले में ज्यादातर सबूत भी जुटाए जा चुके हैं, इसलिए उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है. हालांकि, गवाहों को प्रभावित करने या डराने के मामले में उनपर शर्तें लगाई जा सकती हैं.

बता दें कि दिल्ली के कथित शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद 9 अक्टूबर को ईडी ने भी सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया.

यह भी पढ़ें: 'मनीष सिसोदिया के 17 महीनों का हिसाब कौन देगा...', जमानत मिलने पर बोले AAP नेता संजय सिंह

Advertisement

क्या है दिल्ली शराब नीति घोटाला

17 नवंबर 2021 को दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एक्साइज पॉलिसी 2021-22 को लागू किया. नई पॉलिसी के तहत, शराब कारोबार से सरकार बाहर आ गई और पूरी दुकानें निजी हाथों में चली गईं. दिल्ली सरकार का दावा था कि नई शराब नीति से माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी. हालांकि, ये नीति शुरू से ही विवादों में रही और जब बवाल ज्यादा बढ़ गया तो 28 जुलाई 2022 को सरकार ने इसे रद्द कर दिया. कथित शराब घोटाले का खुलासा 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट से हुआ था.

---- समाप्त ----

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement