बिहार में अब अपराधियों का मुकाबला करेंगे किन्नर, पुलिस में होगी सीधी बहाली

सिपाही के पद के लिए पुलिस अधीक्षक को यह अधिकार दिया गया है कि वह किन्नर की बहाली कर सकता है. वही सब इंस्पेक्टर पद के लिए किन्नर की बहाली का अधिकार डीआईजी लेवल के अधिकारी को दिया गया है.

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प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर

रोहित कुमार सिंह

  • पटना ,
  • 16 जनवरी 2021,
  • अपडेटेड 11:50 PM IST
  • बिहार में किन्नरों की पुलिस में होगी सीधी बहाली
  • सिपाही और सब इंस्पेक्टर के पदों पर किन्नरों की नियुक्ति
  • नीतीश सरकार ने जारी किया आदेश

नीतीश कुमार सरकार ने बिहार में अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए अब किन्नरों की पुलिस में बहाली का रास्ता साफ कर दिया है. सरकार के फैसले के मुताबिक, अब सिपाही और सब इंस्पेक्टर के पदों पर किन्नरों की सीधी नियुक्ति की जा सकेगी.

आपको बता दें कि इस बारे में बिहार सरकार के गृह विभाग ने शुक्रवार को संकल्प पत्र जारी किया था. सरकार के फैसले के मुताबिक, हर 500 रिक्त पुलिस पदों पर एक किन्नरों के लिए आरक्षित होगा.

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जहां तक किन्नरों की बिहार पुलिस में बहाली का सवाल है तो सिपाही के पद के लिए पुलिस अधीक्षक को यह अधिकार दिया गया है कि वह किन्नर की बहाली कर सकता है. वहीं सब इंस्पेक्टर पद के लिए किन्नर की बहाली का अधिकार डीआईजी लेवल के अधिकारी को दिया गया है.

सरकार के संकल्प पत्र के मुताबिक सिपाही और सब इंस्पेक्टर पद के लिए भविष्य में जो भी रिक्तियां निकलेंगी उनमें किन्नरों के लिए पद आरक्षित होगा. सरकार के संकल्प पत्र के मुताबिक सिपाही और सब इंस्पेक्टर, दोनों ही रैंक में प्रत्येक 500 पद पर एक पद किन्नर के लिए आरक्षित होगा. किन्नरों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के मापदंड महिलाओं वाले होंगे. 

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इस मसले पर बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने कहा कि किन्नर हमारे समाज के अभिन्न अंग है. हमारे समाज में किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए. किन्नरों को अब पुलिस में बहाली करने के लिए हम लोगों ने कदम उठाया है. हम लोग बहाली करके यह हमारा मानना है कि ट्रांसजेंडर्स को भी हम समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकेंगे.'

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