बिहार के पटना समेत इन शहरों में नहीं बिकेंगे पटाखे, NGT का बड़ा फैसला

बिहार (Bihar) में पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (National Green Tribunal) ने प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए पटना, गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला लिया है.

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कॉन्सेप्ट इमेज. कॉन्सेप्ट इमेज.

सुजीत झा

  • पटना,
  • 23 अक्टूबर 2021,
  • अपडेटेड 9:27 PM IST
  • पटाखों को लेकर NGT का बड़ा फैसला
  • पटना, गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में नहीं होगी बिक्री
  • पटाखा बिक्री के पुराने लाइसेंस भी होंगे रद्द

दिवाली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (National Green Tribunal) ने आदेश दिया है कि बिहार की राजधानी पटना समेत मुजफ्फरपुर, गया और हाजीपुर में पटाखा बिक्री के नए लाइसेंस जारी नहीं होंगे. इसके अलावा पुराने लाइसेंस को भी रद्द करने का फैसला लिया गया है.

पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि इस आदेश का सभी को सख्ती से पालन करना होगा. बाकी अन्य जिलों में ईको फ्रेंडली पटाखे दिवाली व गुरुपर्व के दिन रात 8 से रात 10 बजे तक और छठ पर्व में सुबह 6 से सुबह 8 बजे तक फोड़ सकते हैं.

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वहीं, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने भी 1 जनवरी 2022 तक राजधानी में सभी तरह के पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है. साथ ही पटाखों की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है. कमेटी ने पटाखों पर बैन लगाने का आदेश जारी कर दिया है.

पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के जारी आदेश में पटाखों पर रोक लगाने की दो वजहें बताई गई है. पहली वजह कोरोना को बताया गया है. आदेश में लिखा गया है कि दिल्ली में कोविड की एक और लहर आने का खतरा है, ऐसे में अगर पटाखों को फोड़ने की अनुमति दी जाती तो लोग इकठ्ठा हो सकते हैं, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होगा. दूसरी और बड़ी वजह प्रदूषण बताई गई है. आदेश के मुताबिक, सर्दियों में दिल्ली में प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है और पटाखों के जलाने से ये समस्या और गंभीर हो सकती है.

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