बिहार में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान, 10 और 20 अक्टूबर को पड़ेंगे वोट

बिहार में नगर निकाय का चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है. राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को 224 नगर निकाय में 4875 वार्ड के लिए चुनावी कार्यक्रम की घोषणा कर दी है. अगले महीने होने वाले ये चुनाव दो फेज में आयोजित किए जाएंगे. पहले चरण के लिए 10 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी. वहीं इस चरण के लिए वोटों की गणना 12 अक्टूबर को होगी.

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बिहार में नगर निगम के लिए चुनावी कार्यक्रम जारी (सांकेतिक फोटो) बिहार में नगर निगम के लिए चुनावी कार्यक्रम जारी (सांकेतिक फोटो)

सुजीत झा

  • पटना,
  • 09 सितंबर 2022,
  • अपडेटेड 4:51 PM IST

बिहार में नगर निकाय का चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है. राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को 224 नगर निकाय में 4875 वार्ड के लिए चुनावी कार्यक्रम की घोषणा कर दी है. अगले महीने होने वाले ये चुनाव दो फेज में आयोजित किए जाएंगे. पहले चरण के लिए 10 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी.

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वहीं इस चरण के लिए वोटों की गणना 12 अक्टूबर को होगी. इसी तरह दूसरे चरण के लिए 16 अक्टूबर को नामांकन होगा, 20 अक्टूबर को मतदान और दो दिन बाद वोटों की गिनती होगी. कुल 1.14 करोड़ मतदाता वोट करेंगे.

19 में 9 नगर निगम महिलाओं के लिए आरक्षित

राज्य निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को सभी नगर निगमों के महापौर और उप महापौर के पदों की आरक्षण की सूची जारी कर दी है. महापौर आरक्षण अधिसूचना के मुताबिक 19 नगर निगमों में नौ जगहों पर महापौर पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है.पटना नगर निगम में 2017 की तरह महिला अनारक्षित कोटि का आरक्षण बरकरार रखा गया है. 

महापौर और उप महापौर का पद आरक्षित

लिस्ट के मुताबिक, अति पिछड़ा वर्ग के लिए महापौर के तीन पद आरक्षित किए गए हैं. इनमें बिहारशरीफ, भागलपुर और मुजफ्फरपुर के महापौर पद शामिल हैं. इसके अलावा अनुसूचित जाति के लिए गया नगर निगम और समस्तीपुर नगर निगम में महापौर और उप महापौर का पद आरक्षित किया गया है. वहीं उप महापौर पद के लिए पटना नगर निगम, भागलपुर और मुजफ्फरपुर नगर निगम के पद आरक्षित किए गए हैं. 

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आयोग ने प्रचार के लिए तय की सीमा

राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरपालिका चुनाव में प्रत्याशियों की चुनावी खर्च की सीमा भी निर्धारित कर दी है. आयोग के अनुसार, नगर निगम क्षेत्र में चार से दस हजार आबादी वाले वार्ड में अधिकतम 60 हजार रुपये खर्च करने की अनुमति होगी, जबकि दस से बीस हजार की आबादी वाले वार्ड में 80 हजार रुपये तक चुनाव में खर्च किए जा सकेंगे.

इसी तरह नगर पंचायत में वार्ड पार्षद अधिकतम 20 हजार रुपये, नगर परिषद के वार्ड पार्षद उम्मीदवार 40 हजार रुपये तक अधिकतम खर्च कर सकेंगे.
 

 

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