मुसीबत में फंसीं टीवी एक्ट्रेस संजीदा शेख, भाभी ने लगाया घरेलू हिंसा का आरोप

टीवी एक्ट्रेस संजीदा शेख और उनके परिवार पर उनकी भाभी जकेराबानू ने घरेलू हिंसा और दहेज मांगने का आरोप लगाया है. वहीं अहमदाबाद हाई कोर्ट ने जकेराबानू की याचिका को निराधार बताते हुए खारिज किया है.

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संजीदा शेख संजीदा शेख

हंसा कोरंगा

  • नई दिल्ली,
  • 02 सितंबर 2017,
  • अपडेटेड 9:05 AM IST

टीवी एक्ट्रेस संजीदा शेख और उनका परिवार कानूनी पचड़े में फंस गया है. संजीदा की भाभी जकेराबानू ने उनपर, उनके भाई और परिवार पर घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया है. MUMBAI MIRROR की रिपोर्ट के मुताबिक जकेराबानू ने आरोप लगाया कि अक्सर ही ससुराल वाले मेरे पिता से दहेज मांगा करते थे और मुझे मारते-पीटते थे. मेरे पति अनस अब्दुल रहीम शेख को शराब और ड्रग्स की लत है. इसके अलावा वह मैच फिक्सिंग में भी फंस गए थे. मैं पिछले तीन महीने से अहमदाबाद में अपने घर पर रह रही हूं.

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जकेराबानू ने आरोप लगाते हुए कहा कि मैं 27 मई को अपने पिता से फोन पर बात कर रही थी तभी संजीदा, पति अनस और सास ने उन पर चिल्लाना शूरू किया और मारपीट भी की. उन्होंने कि हम नहीं चाहते कि वह मुंबई के घर में रहे. इसके बाद उसी दिन वह अपने माता-पिता के पास अहमदाबाद चली गई. ने बताया कि वह गंभीर चोट के कारण अहमदाबाद के अस्पताल में भर्ती हुई. फिर 29 मई को अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद पुलिस थाने जाकर FIR दर्ज कराई. बता दें, 22 साल की जकेराबानू की दो साल पहले संजीदा के भाई अनस से शादी हुई थी. उन्होंने बताया कि अनस ने अपनी मां और बहन संजीदा के सामने मुझ पर हाथ उठाया. शादी के समय मुझे बताया गया कि अनस कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते हैं लेकिन वो ज्यादातर घर में ही रहते हैं.

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और उनके परिवार ने जकेराबानू के आरोपों को निराधार बताया है और उनके खिलाफ याचिका दर्ज कराई है. याचिका में कहा गया है कि जकेराबानू का अपने पिता के साथ व्यवहार अच्छा नहीं था. इसकी वजह था उनके पिता का ऑरथोडॉक्स रवैया होना. संजीदा की भाभी की पुरानी सोच थी, उनके परिवार के मॉर्डन ख्यालों से मैच नहीं करती थी. शादी के बाद अपने पति के घर में मिल रहे खुले वातावरण के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रही थी.

एक्ट्रेस संजीदा के वकील ने MUMBAI MIRROR को दिए बयान में कहा कि अहमदाबाद हाई कोर्ट ने जकेराबानू की याचिका को निराधीन बताते हुए खारिज किया है. जिसके बाद संजीदा और उनके परिवार को कोर्ट से राहत मिली है.

 

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