शशि शेखर वेम्पति बने सेंसर बोर्ड के नए अध्यक्ष, प्रसून जोशी की लेंगे जगह

वेंपति का करियर दो दशकों से अधिक का रहा है, जिसमें उन्होंने मीडिया, टेक्नोलॉजी और डिजिटल इनोवेशन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया है. जब आजतक ने वेम्पति से उनकी नई भूमिका के बारे में बात करने के लिए संपर्क किया, तो उन्होंने बस विनम्रता से धन्यवाद कहकर जवाब दिया.

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शशि शेखर वेम्पति प्रसिद्ध गीतकार-लेखक प्रसून जोशी की जगह लेंगे (File Photo- ITG) शशि शेखर वेम्पति प्रसिद्ध गीतकार-लेखक प्रसून जोशी की जगह लेंगे (File Photo- ITG)

सना फरज़ीन

  • मुंबई,
  • 06 मई 2026,
  • अपडेटेड 10:46 PM IST

पूर्व प्रसार भारती सीईओ और पद्मश्री से सम्मानित शशि शेखर वेंपति को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. वह प्रसिद्ध गीतकार-लेखक प्रसून जोशी की जगह लेंगे, जिन्हें हाल ही में प्रसार भारती का चेयरमैन बनाया गया है. वेंपति पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन साल तक इस पद पर रहेंगे.

जब आजतक ने वेम्पति से उनकी नई भूमिका के बारे में बात करने के लिए संपर्क किया, तो उन्होंने बस विनम्रता से धन्यवाद कहकर जवाब दिया. सूत्रों के अनुसार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस संबंध में जल्द ही एक आधिकारिक घोषणा करेगा. सूत्र ने आगे बताया कि CBFC के नए चेयरपर्सन आने वाले दिनों में अपना कार्यभार संभाल लेंगे.

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वेंपति का करियर दो दशकों से अधिक का रहा है, जिसमें उन्होंने मीडिया, टेक्नोलॉजी और डिजिटल इनोवेशन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया है. वह इन्फोसिस में 16 साल से अधिक समय तक जुड़े रहे, जहां उन्होंने प्रोडक्ट स्ट्रेटजी और डिजिटल पहल पर काम किया. इसके बाद 2013 में उन्होंने पब्लिक पॉलिसी और मीडिया क्षेत्र में कदम रखा और NitiCentral के सीईओ बने.

बाद में प्रसार भारती के प्रमुख के रूप में उन्होंने दूरदर्शन और आकाशवाणी जैसे प्लेटफॉर्म के आधुनिकीकरण और डिजिटल विस्तार में अहम भूमिका निभाई.

वेंपति हाल ही में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (BARC) से जुड़े थे, जहां वह प्रोफेशनल डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे थे. 2024 में उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस पद से इस्तीफा दे दिया था.

बता दें कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन से पहले उनके प्रमाणन के लिए जिम्मेदार एक महत्वपूर्ण संस्था है. यह संस्था सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 के तहत काम करती है.

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