बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिल्ममेकर विद्यान माने को मीडिया इंटरव्यूज और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सिंगर-कंपोजर पलाश मुच्छल और उनकी मां के खिलाफ कथित तौर पर मानहानिकारक बयान देने से रोक दिया है. जस्टिस मिलिंद जाधव की एकल पीठ ने आदेश देते हुए कहा कि 'माने के इंटरव्यू का आधार 23 नवंबर 2025 की घटना (क्रिकेटर स्मृति मंधाना और मुच्छल की निर्धारित शादी, जो बाद में टूट गई) है, जो मेरी राय में प्रथम दृष्टया प्रासंगिक नहीं है, खासकर जब प्लेन्टिफ (मुच्छल) और डिफेंडेंट नंबर 1 (माने) के बीच एक व्यावसायिक विवाद है.'
कोर्ट ने स्मृति के दोस्त को फटकारा
पलाश मुच्छल ने अपने वकीलों सिद्धेश भोले, अश्विन पिंपले और श्रेयस मिथारे के माध्यम से कोर्ट का रुख किया था. उन्होंने माने के खिलाफ मुच्छल और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मीडिया और प्रिंट में मानहानिकारक बयान देने के लिए नुकसान की भरपाई और स्थायी निषेधाज्ञा की मांग वाला मुकदमा दायर किया था. वकीलों ने तत्काल अंतरिम एक्स-पार्टे राहत की मांग की और बताया कि माने के इंटरव्यूज ने 'उनकी प्रतिष्ठा और उनके परिवार की प्रतिष्ठा को गंभीर रूप से प्रभावित किया है.'
जानकारों के अनुसार, विद्यान माने, स्मृति मंधाना के बचपन के दोस्त हैं और उन्होंने मुच्छल के साथ एक फिल्म को-प्रोड्यूस करने का वादा किया था. पलाश मुच्छल ने बड़ी धनराशि निवेश की, लेकिन माने ने कभी वादा की गई रकम नहीं दी, जिससे दोनों के बीच विवाद हो गया. इसी बीच जब मुच्छल और मंधाना की शादी टूट गई, तो माने ने इंटरव्यूज दिए, जिन्हें पलाश मुच्छल ने मानहानिकारक बताया.
पीठ ने विद्यान माने के इंटरव्यूज के ट्रांसक्रिप्ट्स का अध्ययन किया और कहा कि 'ट्रांसक्रिप्ट से साफ है कि प्लेन्टिफ और डिफेंडेंट नंबर 1 के बीच एक व्यावसायिक विवाद है.' पीठ ने मुच्छल की योग्यता पर ध्यान देते हुए कहा, 'प्लेन्टिफ भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री में प्रसिद्ध संगीतकार और फिल्ममेकर हैं... उन्हें छह पुरस्कार प्राप्त हैं.'
सभी सामग्री का अध्ययन करने के बाद पीठ ने माना कि 'एक मजबूत मामला बनता है' और आदेश दिया कि विद्यान माने को 'उक्त इंटरव्यूज में दिए गए प्रकार और प्रकृति के किसी भी आगे के संदर्भ या इशारों से रोका जाए, जो प्लेन्टिफ और उनकी मां पर हमला करते हैं और प्रथम दृष्टया मानहानिकारक हैं.'
माने ने किए थे दावे
यह कानूनी विवाद विद्यान माने की सांगली में दर्ज शिकायत के बाद सामने आया है, जहां उन्होंने आरोप लगाया कि पलाश मुच्छल ने एक फिल्म के प्रोडक्शन के लिए उनसे 40 लाख रुपये लिए थे, लेकिन फिल्म कभी पूरी नहीं हुई. यह शिकायत सांगली जिला पुलिस में दर्ज की गई और माने के दावों के समर्थन में दस्तावेज जमा किए गए. साथ ही उन्होंने इंटरव्यू में दावा किया था कि पलाश मुच्छल की शादी स्मृति मंधाना से इसलिए टूटी क्योंकि उन्हें एक लड़की के साथ शादी से पहले बिस्तर में रंगे हाथों पकड़ा गया था.
इंस्टाग्राम पर मुच्छल ने विवाद को सीधे संबोधित करते हुए मानहानिकारक नोटिस के बारे में आधिकारिक बयान शेयर किया था. उन्होंने लिखा था, 'मेरे वकील श्रेयांश मिथारे द्वारा सांगली स्थित विद्यान माने को 10 करोड़ रुपये की मानहानि का लीगल नोटिस भेजा गया है, क्योंकि उन्होंने मेरी प्रतिष्ठा और करियर को जानबूझकर खराब करने के इरादे से झूठे, बेहूदा और अत्यधिक मानहानिकारक आरोप लगाए हैं.'
विद्या