माफी मांगें Ex-वाइफ तो वापस लेंगे केस- बोले कुमार सानू, कोर्ट ने कहा, 'तय करें शर्तें'

कुमार सानू और उनकी एक्स-वाइफ रीता भट्टाचार्या के बीच विवाद गहरा गया है. बॉम्बे हाई कोर्ट में 50 करोड़ के मानहानि केस की सुनवाई के दौरान रीता ने कथित तौर पर सार्वजनिक माफी मांगने की सहमति जताई. जानिए क्या हैं पूरे आरोप और कोर्ट ने क्या कहा.

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कुमार सानू से एक्स-वाइफ मांगेंगी माफी (Photo: ITG) कुमार सानू से एक्स-वाइफ मांगेंगी माफी (Photo: ITG)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 18 फरवरी 2026,
  • अपडेटेड 6:58 PM IST

बॉलीवुड के मशहूर प्लेबैक सिंगर कुमार सानू का उनकी एक्स वाइफ रीता भट्टाचार्या से विवाद चल रहा है. सिंगर की ओर से रीता के खिलाफ दी गई मानहानि के दावे पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने दोनों से कहा कि अगर माफी देनी है तो उसकी शर्तें साफ-साफ तय करें. रीता ने कोर्ट में कहा कि वह अपने इंटरव्यू में कही गई कथित मानहानिकारक बातों के लिए सार्वजनिक माफी मांगने को तैयार हैं. 

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माफी मांगेंगी एक्स-वाइफ

जस्टिस मिलिंद जाधव की बेंच सानू के 50 करोड़ रुपये के मानहानि केस की सुनवाई कर रही थी. मामला सितंबर 2025 के उन इंटरव्यू से जुड़ा है, जो रीता ने कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को दिए थे. उन इंटरव्यू में उन्होंने शादी के दौरान सानू के व्यवहार पर बातें कही थीं, जिन्हें सानू ने अपनी छवि खराब करने वाला बताया है.

सुनवाई के दौरान रीता ने कहा कि वह इस मामले को आपसी बातचीत यानी मेडिएशन से सुलझाना चाहती हैं. सानू की तरफ से वकील सना रईस खान ने कोर्ट को बताया कि अगर रीता खुलकर सार्वजनिक माफी मांगती हैं और मीडिया के सामने भी साफ बयान देती हैं, तो सानू केस खत्म करने को तैयार हैं. ऐसे में वह आगे कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे.

कोर्ट ने दोनों पक्षों से कहा कि अगर वो अपने हक और दलीलों को सुरक्षित रखते हुए आपसी समझ से मामला सुलझा सकते हैं, तो कोशिश जरूर करें. 

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कुमार सानू को हुआ नुकसान

याचिका में कहा गया है कि इन इंटरव्यू के वीडियो क्लिप और रील्स सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए और उन्हें 15 लाख से ज्यादा व्यूज मिले. इससे सानू की इमेज और काम पर असर पड़ा और सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ गाली-गलौज वाली टिप्पणियां बढ़ गईं.

इससे पहले कोर्ट ने सानू को अंतरिम राहत देते हुए रीता और कुछ मीडिया संस्थानों को आदेश दिया था कि वो सानू या उनके परिवार के खिलाफ कोई भी कथित झूठी या अपमानजनक बात पोस्ट या पब्लिकेशन न करें.

जस्टिस जाधव ने यह भी कहा था कि इंटरव्यू के कुछ हिस्से सामान्य टिप्पणी से आगे जाकर सीधे निजी आरोप लगाते हैं. कोर्ट ने रीता को निर्देश दिया था कि जब तक अगली सुनवाई पूरी नहीं होती, तब तक वो सोशल मीडिया, प्रिंट या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सानू के बारे में कोई भी कथित मानहानिकारक या भ्रामक पोस्ट न करें. हालांकि इंटरव्यू हटाने की मांग पर फैसला बाद के लिए टाल दिया गया था.

सानू की ओर से यह भी कहा गया कि इन इंटरव्यू की वजह से विदेश में पहले से तय कुछ शो कैंसल हो गए. इसके समर्थन में उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के एक पुराने आदेश का हवाला दिया, जिसमें उनके पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा की गई थी.

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रीता के आरोप

रीता भट्टाचार्या ने कई इंटरव्यूज में कुमार सानू पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उनकी प्रेग्नेंसी के दौरान उनके साथ गलत व्यवहार किया. उनका दावा था कि उन्हें खाना नहीं दिया जाता था, किचन तक सीमित रखा जाता था और मेडिकल इलाज की सुविधा भी नहीं दी गई.

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