लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण 26 अप्रैल को है. इस चरण में 13 राज्यों और 88 क्षेत्रों में लोग मतदान करेंगे. 19 अप्रैल को पहले चरण की शुरुआत 109 क्षेत्रों में वोटिंग के साथ हुई थी. चुनाव का यह हिस्सा भारत के लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है. पहला चरण 19 अप्रैल को शुरू हुआ था और आखिरी चरण 1 जून को है. वहीं लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे. तभी हमें पता चलेगा कि लोगों ने किसे अपना प्रतिनिधि चुना है.
वोट देने के लिए लोगों के पास मतदाता पहचान पत्र या इलेक्ट्रॉनिक फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) होना चाहिए. भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) के मुताबिक, अगर आपका वोटर आईडी कार्ड खो गया है, तब भी आप चुनाव में वोट कर सकते हैं.
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बिना वोटर आईडी के ऐसे डालें वोट
अगर आपके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो भी आप मतदान कर सकते हैं. इसके लिए आपको बस आधिकारिक मतदाता सूची में अपना नाम चाहिए होगा और आपको बस एक चुनाव पर्ची का प्रिंटआउट प्राप्त करना होगा. यदि आपका मतदाता पहचान पत्र खो गया है, तो आप इनमें से कोई एक दस्तावेज मतदान केंद्र पर ला सकते हैं:
1. पासपोर्ट
2. आधार कार्ड
3. पैन कार्ड
4. ड्राइविंग लाइसेंस
5. मनरेगा कार्ड
6. केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के आईडी कार्ड
7. फोटोयुक्त पेंशन कार्ड
अगर आपका नाम सूची में नहीं है तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन पंजीकरण कर सकते हैं. ऑनलाइन पंजीकरण के लिए ईसीआई वेबसाइट पर 'फॉर्म 6' (https://old.eci.gov.in/files/file/4843-form-6-application-form-for-new-voters/) भरें. उसके बाद आपको अपना व्यक्तिगत विवरण देना होगा और दस्तावेज अपलोड करने होंगे. फिर फॉर्म सबमिट करें और संदर्भ संख्या का उपयोग करके इसकी स्थिति जांचें.
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ऑफलाइन पंजीकरण करने के लिए चुनाव पंजीकरण कार्यालयों या बूथ स्तर के अधिकारियों से फॉर्म 6 प्राप्त करें. इसके अलावा अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, उपयोगिता बिल, राशन कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज तैयार रखें.
ऑनलाइन पंजीकरण करने से पहले ये डाक्यूमेंट्स हैं जरूरी
1. मतदाता सूची अपडेट होने तक वर्ष की 1 जनवरी तक आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए.
2. आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए.
3. आप जन्म प्रमाण पत्र से अपनी उम्र साबित कर सकते हैं.
4. आपके पास आधार कार्ड, बैंक पासबुक, एपीएल/बीपीएल कार्ड या सम्मानित संगठनों के पत्र जैसे पते का प्रमाण होना चाहिए.
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