बंगाल: EVM के आंकड़ों का 100 फीसदी हो VVPAT से मिलान, SC में याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि आधे से ज्यादा चुनाव बीत जाने के बाद अब इसमें किसी तरह के दखल की जरूरत नहीं है. ये मांग चुनाव आयोग से करनी चाहिए थी.

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सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो) सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 19 अप्रैल 2021,
  • अपडेटेड 6:16 PM IST
  • TMC नेता गोपाल सेठ ने दायर की थी याचिका
  • कोर्ट ने कहा- चुनाव आयोग से मांग करनी चाहिए थी

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पांच चरणों का मतदान हो चुका है. आठ चरणों में मतदान की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई कि मतगणना को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के एक नेता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. टीएमसी नेता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के आंकड़ों का वीवीपैट से 100 फीसदी मिलान कराने की मांग की थी.

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को टीएमसी नेता गोपाल सेठ की याचिका पर सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने गोपाल सेठ की याचिका खारिज कर दी. याचिकाकर्ता गोपाल सेठ ने अपनी याचिका में कहा था कि शत प्रतिशत ईवीएम के आंकड़ों का वीवीपैट से मिलान कराए जाने से चुनाव पूरी तरह पारदर्शी होगा. याचिकाकर्ता की ओर से इसे चुनाव की पारदर्शिता से जोड़ते हुए भी दलील दी गई.

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलील सुनने के बाद इसे खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि आधे से ज्यादा चुनाव बीत जाने के बाद अब इसमें किसी तरह के दखल की जरूरत नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही यह भी कहा कि याचिकाकर्ता को चुनाव आयोग से ये मांग करनी चाहिए थी. सुप्रीम कोर्ट ने शत प्रतिशत ईवीएम के आंकड़ों का वीवीपैट से मिलान कराने की मांग को लेकर दायर याचिका खारिज कर दिया.

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