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ट्रेन में महिलाओं को मिलते हैं ये खास अधिकार, आप भी जान लें

मोहित पारीक
  • 08 मार्च 2019,
  • अपडेटेड 8:18 AM IST
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जब आप भारतीय रेलवे में सफर करते हैं तो आपको एक टिकट खरीदने के बाद सिर्फ सफर करने का ही अधिकार नहीं मिलता है. आपको टिकट के साथ कई ऐसे अधिकार भी मिलते हैं, जिनसे आप यात्रा के दौरान होने वाली दिक्कतों का समाधान कर सकता है. इस क्रम में महिलाओं के लिए ये अधिकार कुछ खास होते हैं. आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जानते हैं कि आखिर महिलाओं को कौन-कौन से अधिकार प्राप्त हैं...

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रेल में 45 साल के ऊपर की महिलाओं को लेडीज कोटा में प्राथमिकता मिलती है. साथ ही इन महिलाओं के साथ 3 साल तक का बच्चा भी ट्रेवल कर सकता है. उसको आपके साथ लेडीज कोटा में ही रखा जाएगा. पहले यह सुविधा सिर्फ स्लीपर क्लास में थी, लेकिन अब यह एसी में भी है.

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इसके साथ ही इन महिलाओं के साथ 3 साल तक का बच्चा भी ट्रेवल कर सकता है. उसको आपके साथ लेडीज कोटा में ही रखा जाएगा. पहले यह सुविधा सिर्फ स्लीपर क्लास में थी, लेकिन अब यह एसी में भी है.

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वहीं राष्ट्रपति से पुलिस मेडल और इंडियन पुलिस अवॉर्ड प्राप्त महिलाओं को किराए में 50 फीसदी की छूट दी जाती है. इसके अलावा युद्ध में शहीद हुए जवानों की पत्नियों को भी किराए में छूट मिलती है.

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सरकार की ओर से 182 हेल्पलाइन शुरू की गई है, जिसमें महिलाएं सुरक्षा संबंधी शिकायतें कर सकती हैं.

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हर पैसेंजर ट्रेन में महिलाओं के लिए एक बोगी आरक्षित होती है, जिसमें पुरुषों का यात्रा करना दंडनीय है. सिर्फ़ 12 साल से कम उम्र के बच्चे अपने रिश्तेदारों के साथ यात्रा कर सकते हैं.

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हाल ही में रेलवे अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव दिया गया था. प्रस्तावित कानून के तहत अगर कोई छेड़छाड़ करता पकड़ा जाता है तो उसे 3 साल की सजा हो सकती है.

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