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एजुकेशन

एजुकेशन लोन चाहिए? पहले जान लें आपके अधिकार और नियम

प्रियंका शर्मा
  • 08 अप्रैल 2018,
  • अपडेटेड 1:49 PM IST
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आजकल प्रोफेशनल पढ़ाई में एजुकेशन लोन काफी अहम भूमिका निभाता है. आप एजुकेशन लोन लेकर पैसों के अभाव में भी आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं. लेकिन आपको बता दें कि एजुकेशन लोन को लेकर भी कई नियम हैं, जिनके बारे में जानकर आप आसानी लोन हासिल कर सकते हैं. आज हम आपको एजुकेशन लोन से जुड़ी वो सभी बातें रहे हैं, जो आपको जानना आवश्यक है.

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बता दें कि एजुकेशन लोन उन भारतीय नागरिकों को मिलता है, जिन्होंने किसी पेशेवर या तकनीकी कोर्स में दाखिला लिया हो या फिर मेरिट के आधार पर उनका देश या विदेश के किसी संस्थान में चयन हुआ हो.

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भारतीय बैंक संघ के नियमानुसार, बैंक भारतीय संस्थानों के लिए 10 लाख रुपये तक और विदेशी में पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपये तक का ऋण मुहैया करवा सकते हैं. एजुकेशन लोन के लिए सह-आवेदक का होना अनिवार्य है. सह आवेदक के रुप में अभिभावक, जीवनसाथी या भाई-बहन भी मान्य हैं.


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चार लाख रुपये से काम राशि के लोन के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं जमा की जाती. हालांकि, 4 लाख रुपये से अधिक राशि के लोन के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की निजी गारंटी अनिवार्य है, जिसकी कमाई और पेमेंट क्षमता बैंक की स्वीकार्य हो. वहीं 7.5 लाख रुपये से अधिक के लोन के लिए जमानती सुरक्षा देनी होती है, जिसमें घर, गहने या सिक्योरिटीज भी शामिल हैं.

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कोर्स खत्म होने के छह महीने से एक साल के भीतर रिपेमेंट पीरियड शुरू होता है. किसी भी प्रकार की रोक की स्थिति में साधारण ब्याज ही लागू होता है. कई प्राइवेट बैंक ब्याज को लेकर अलग अलग नियम बताते हैं. ऐसे में पहले ही जान लें कि ब्याज फिक्स्ड रहेगा या फ्लोटिंग है. इसलिए पहले इसकी जानकारी ले लें.


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एजुकेशन लोन में क्या कवर होता है?- इसमें कोर्स की बेसिक फीस और कॉलेज के दूसरे खर्च (हॉस्टल, परीक्षा और अन्य) कवर होते हैं. जिसका खर्च लोन के माध्यम से लिया जा सकता है.

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इन कागजों की होती है आवश्यकता- लोन लेने के लिए एडमिशन देने वाली संस्था का मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है. आवेदक को 12वीं पास होना चाहिए. आरबीआई के अनुसार इसके लिए कोई अधिकतम सीमा नहीं तय की गई है. इसके लिए आवेदक को संस्थान का एडमिशन लेचर, फीस स्ट्रक्चर, 10वीं, 12वीं की मार्कशीट और अन्य निजी दस्तावेज देने होते हैं. साथ ही आपके को एप्लिकेंट की आय के बारे में भी जानकारी देना आवश्यक है.


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इनकम टैक्स में छूट- आयकर के नियमों के अनुसार ब्याज के रुप में चुकाई गई रकम पर छूट मिलती है. यह छूट किसी व्यक्ति को खुद, बच्चों या कानूनी माता पिता द्वारा बच्चे की शिक्षा के लिए लिए गए ब्याज पर मिलती है.


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