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ना केवल GST, 1 जुलाई से होंगे ये और 10 बड़े बदलाव

aajtak.in
  • 30 जून 2017,
  • अपडेटेड 1:28 PM IST
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1 जुलाई यानी कल से GST लागू होने वाला है. इसके बाद देश में बिजनेस करने का तरीका बदल जाएगा. GST भारत में इनडायरेक्‍ट टैक्सेस का सबसे बड़ा रिफॉर्म है. GST लागू होने के बाद रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी बहुत सी चीजें सस्‍ती हो जाएंगी तो कुछ महंगी. वैसे GST के अलावा 1 जुलाई और भी कई वजहो से ऐतिहासिक है. आइए जानते हैं 1 जुलाई से होने वाले इन्‍हीं बदलावों के बारे में.

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इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने के लिए आधार नंबर होना जरूरी हो जाएगा. इसके बिना इनकम टैक्‍स रिटर्न नहीं भर पाएंगे. साथ ही टैक्‍स के नाम पर कटी आपकी कमाई वापस नहीं मिल पाएगी. अगर आपने अभी तक आधार कार्ड नहीं बनवाया है तो जल्द ही इसे बनवाएं. 

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पैन कार्ड बनवाने के लिए भी आधार नंबर की जरूरत होगी. अगर आधार नहीं है तो पैन कार्ड नहीं बन पाएगा और वित्‍तीय काम करने में मुश्किलें आएंगी.

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अगर आपके पास पैन कार्ड और आधार नंबर दोनो हैं तो जल्द ही पैन को आधार कार्ड से लिंक कर लीजिए. अगर ऐसा नहीं किया तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा और आपको रिटर्न भरने में मुश्किल होगी.

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पासपोर्ट बनवाने के लिए भी अब आधार नंबर देना होगा. आधार को पासपोर्ट बनवाने के लिए जरूरी डॉक्‍यूमेंट्स की लिस्‍ट में शामिल किया गया है.

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PF अकाउंट को भी आधार के साथ लिंक करना होगा. नहीं किया तो PF निकालने में दिक्कत होगी. यही नहीं, बिना अधार के PF अकाउंट को रन कराना मुश्किल होगा. 

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रेलवे ने कम कीमत में मिलने वाले रियायती टिकट के लिए आधार देना होगा. इसके बिना टिकट नहीं मिलेगा.

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स्‍कूल और कॉलेजों में अब स्‍कॉलरशिप पाने के लिए आधार अनिवार्य होगा. HRD मिनिस्‍ट्री के मुताबिक, अगर यह नियम फॉलो नहीं किया तो स्‍कॉलरशिप रुक जाएगी. 

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बिना आधार के विदेशी हवाई सफर भी नहीं किया जा सकेगा. विदेश जाने से पहले जो फॉर्म भरा जाता है, उसमें आधार नंबर देना होगा. अगर एक जुलाई के बाद आपका विदेश जाने का प्‍लान है तो आधार नंबर तैयार रखें.

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1 जुलाई से चाटर्ड अकाउंटेंसी का सिलेबस भी बदल जाएगा. ये सेलेबस इंटरनेशनल पैरामीटर्स के हिसाब से होगा. इसमें जीएसटी को भी शामिल किया जाएगा. नए सिलेबस को पढ़ने वाले स्‍टूडेंट्स इंटरनेशनल मानकों के हिसाब से परफॉर्म करेंगे. 

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पीडीएस स्‍कीम यानी राशन आदि के बेनिफिट के लिए भी आधार जरूरी होगा. ऐसा नही करने पर डायरेक्‍ट बेनिफिट सिस्‍टम के तहत आपकी सब्सिडी आपको नहीं मिल पाएगी. 

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