तेलंगाना में हाईकोर्ट ने स्कूल खोलने को दी हरी झंडी, ये शर्तें होंगी लागू

School Reopen: हाईकोर्ट ने ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षाओं के संचालन का अंतिम फैसला शिक्षण संस्थानों के विवेक पर छोड़ दिया है. कोर्ट ने प्रबंधन को निर्देश दिया कि ऑफलाइन कक्षाओं में भाग लेने में विफल रहने वाले छात्रों के खिलाफ कार्रवाई न करें. 

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प्रतीकात्मक फोटो प्रतीकात्मक फोटो

आशीष पांडेय

  • हैदराबाद ,
  • 01 सितंबर 2021,
  • अपडेटेड 1:34 PM IST

ऑफलाइन कक्षाओं के संचालन की सशर्त अनुमति के बाद तेलंगाना में सरकारी स्कूल महामारी के लंबे समय बाद खुलने जा रहे हैं. राज्य हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि नियमित कक्षाएं अनिवार्य नहीं हैं. 

उच्च न्यायालय ने मंगलवार को स्कूलों को कोविड -19 से रिलेटेड गाइडलाइन के साथ ऑफलाइन कक्षाओं को फिर से खोलने के लिए हरी झंडी दे दी. कोर्ट ने राज्य सरकार को उन संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया जो संस्थानों को फिर से खोलने से इनकार कर रहे हैं. हाईकोर्ट ने ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षाओं के संचालन का अंतिम फैसला शिक्षण संस्थानों के विवेक पर छोड़ दिया है. कोर्ट ने प्रबंधन को निर्देश दिया कि ऑफलाइन कक्षाओं में भाग लेने में विफल रहने वाले छात्रों के खिलाफ कार्रवाई न करें. 

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राज्य उच्च न्यायालय ने हालांकि गुरुकुल (आवासीय विद्यालय) और छात्रावास नहीं खोलने के लिए. कोर्ट ने कहा कि सरकार एक महीने के भीतर छात्रावासों और गुरुकुलों में सुविधाओं के बारे में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करे. 

वहीं राज्य के महबूबनगर जिले में कोरोना के कारण बंद हुए सभी शिक्षण संस्थान बुधवार को फिर से खुल गए. संयुक्त महबूबनगर जिले में 4,187 निजी और सरकारी स्कूल संयुक्त हैं. इनमें 5,23,602 छात्र नामांकित हैं. अधिकारियों ने सभी स्कूलों को साफ करने और बच्चों में वायरस को फैलने से रोकने के लिए सभी एहतियाती कदम उठाए हैं. 

बता दें कि दो दिन पहले ही तेलंगाना हाईकोर्ट ने 1 सितंबर से स्कूलों को फिर से खोलने पर रोक लगाई थी. कोर्ट ने कहा था कि किसी भी निजी या सरकारी स्कूल द्वारा केजी से कक्षा 12 तक के किसी भी छात्र को शारीरिक कक्षाओं में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा.

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वहीं सरकार ने एक सितंबर को एक सितंबर को स्कूल खोलने के लिए तय किया था कि सभी शिक्षण संस्थानों को सख्त Covid-19 SOP प्रदान किए जाएंगे जिनका उन्हें पालन करना होगा. मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों और अधिकारियों को सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों में सेनिटाइजेशन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था क्योंकि वे लंबे समय से बंद हैं. वहीं उत्‍तर प्रदेश समेत कई राज्‍यों में घटते कोरोना संक्रमण को देखते हुए शैक्षणिक संस्‍थानों को दोबारा खोलने का आदेश दे दिया गया है.

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