अब फिल्मों में नहीं होगा गलत लोगो और यूनिफॉर्म का यूज, नोटिस जारी कर KVS ने दी चेतावनी 

केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एक नोटिस जारी कर बड़ी चेतावनी दी है. संगठन ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और फिल्मों में केवीएस की पहचान का बिना अनुमति इस्तेमाल किए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. 

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KVS ने नोटिस जारी कर स्कूल के लोगो और यूनिफॉर्म को लेकर बड़ी चेतावनी दी है.  (Photo: kvsangathan.nic.in) KVS ने नोटिस जारी कर स्कूल के लोगो और यूनिफॉर्म को लेकर बड़ी चेतावनी दी है. (Photo: kvsangathan.nic.in)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 13 मार्च 2026,
  • अपडेटेड 1:17 PM IST

सोशल मीडिया पर कई बार स्कूलों के बच्चों को किसी भी स्कूल की यूनिफॉर्म पहना दी जाती है. इसे लेकर केंद्रीय विद्यालय संगठन ने ऐसा करने वाले लोगों के लिए एक नोटिस जारी किया है. इस दौरान उन्होंने चेतावनी भी दी है. नोटिस में KVS ने अपने नाम, यूनिफॉर्म, लोगो और संस्थागत पहचान के गलत इस्तेमाल को लेकर ध्यान आकर्षित किया है. संगठन ने कहा है कि हाल के समय में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फिल्मों, वेब सीरीज, रील्स समेत अन्य डिजिटल कंटेंट में केवीएस की पहचान का बिना अनुमति इस्तेमाल किए जाने के मामला सामने आया है. कुछ मामलों में इसे गलत तरीके से पेश किया गया है, जिसे लेकर संगठन ने गंभीर चिंता जताई है.

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बिना अनुमति नहीं कर सकेंगे उपयोग... 

KVS ने नोटिस जारी कर यह साफ कहा है कि कोई भी व्यक्ति, कंटेंट क्रिएटर, फिल्म निर्माता, प्रोडक्शन हाउस, डिजिटल मीडिया एजेंसी या आम नागरिक केवीएस की यूनिफॉर्म या उससे मिलती-जुलती यूनिफॉर्म, उसकी लोगो, नाम या संस्थान की पहचान से जुड़े किसी भी चीज का इस्तेमाल बिना पहले से लिखित अनुमति के नहीं कर सकते हैं. यह नियम ऑडियो-विजुअल और डिजिटल कंटेंट पर लागू है जिसमें फिल्में, वेब सीरीज, शॉर्ट वीडियो, सोशल मीडिया रील्स, गाने,विज्ञापन, डॉक्यूमेंट्री समेत कई ऑनलाइन चीजें शामिल हैं. 

लोगो के गलत इस्तेमाल पर लगा बैन 

केवीएस ने यह भी साफ कर दिया है कि संगठन उसके छात्रों, शिक्षकों या स्कूलों को किसी भी तरह से अपमानजनक, अशोभनीय, भ्रामक या गलत तरीके से प्रस्तुत करना पूरी तरह प्रतिबंधित है. जारी हुए नोटिस में यह कहा गया है कि इस तरह की प्रस्तुति से न केवल संस्थान की छवि खराब करता है बल्कि छात्रों और शिक्षकों की गरिमा भी आहत करता है.  संगठन ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवीएस की पहचान का बिना अनुमति उपयोग करना गंभीर उल्लंघन माना जाएगा. इन मामलों को मानहानि, गलत प्रस्तुति और बौद्धिक संपदा तथा ट्रेडमार्क अधिकारों के उल्लंघन के रूप में देखा जाएगा. साथ ही इसे एक राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान की प्रतिष्ठा और अनुशासन को नुकसान पहुंचाने वाला कृत्य भी माना जाएगा.

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कानूनी कार्रवाई तक पहुंच सकती है बात... 

नोटिस में यह भी चेतावनी दी गई है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. इसमें सिविल और आपराधिक मुकदमे, जुर्माना और अन्य कानूनी कदम शामिल हो सकते हैं. जरूरत पड़ने पर ऐसे कंटेंट को होस्ट करने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ भी एक्शन लिया दजा सकता है. केवीएस ने कंटेंट क्रिएटर्स, फिल्म निर्माताओं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, प्रोडक्शन हाउस और आम जनता से अपील की है कि वे इस नोटिस का पालन करें और शैक्षणिक संस्थानों तथा छात्रों की गरिमा बनाए रखें. 

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