झारखंड प्राथमिक शिक्षा विभाग ने 01 अगस्त को आदेश जारी कर सभी गैर-उर्दू माध्यम स्कूलों को तत्काल प्रभाव से उर्दू शब्द हटाने का निर्देश दिया है. राज्य के शिक्षा विभाग ने यह भी आदेश दिया कि गैर-उर्दू माध्यम स्कूलों में साप्ताहिक अवकाश शुक्रवार के बजाय रविवार को होगा और ऐसे स्कूलों में सुबह की नमाज पहले की तरह ही अदा की जाएगी.
एजेंसी के अनुसार, "झारखंड प्राथमिक शिक्षा विभाग ने ऐसे स्कूलों के नाम से 'उर्दू' शब्द हटाने का आदेश दिया है जिन्हें उर्दू स्कूलों के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है. ऐसे स्कूलों की साप्ताहिक छुट्टी केवल रविवार को होनी चाहिए, शुक्रवार को नहीं. विभाग ने गैर-उर्दू स्कूलों में सुबह की नमाज को पहले की तरह रखने का आदेश भी दिया है.''
झारखंड शिक्षा विभाग ने संबंधित स्कूलों को तत्काल प्रभाव से इन निर्देशों का पालन करने का आदेश दिया है और यदि कोई स्कूल या व्यक्ति आदेशों की अनदेखी करता पाया जाता है, तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. इस आदेश पर DOSE&L के सचिव राजेश कुमार शर्मा द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं और कहा गया है, "अधिसूचित उर्दू स्कूलों को छोड़कर, जिसमें उर्दू शब्द जोड़ा गया है, उर्दू शब्द को तत्काल प्रभाव से उस स्कूल के हिस्से से हटा दिया जाना चाहिए. साप्ताहिक अवकाश अधिसूचित उर्दू स्कूलों को छोड़कर रविवार को सुनिश्चित किया जाना चाहिए और रविवार को मध्याह्न भोजन संचालित किया जाना चाहिए.''
रिपोर्ट्स के अनुसार, झारखंड शिक्षा विभाग ने पाया कि राज्य में एक स्कूल का नाम प्राथमिक स्कूल से उर्दू हाई स्कूल में बदल रहा है. मामले की जांच की गई और इसी तरह की अन्य घटनाएं भी सामने आईं. इसी को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक शिक्षा विभाग ने सोमवार को सर्कुलर जारी कर स्कूलों को निर्देशों का पालन करने का आदेश दिया है.
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