जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफ़ा दे दिया है. धनखड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा, जिसमें कहा कि, ''मैं संविधान के अनुच्छेद 67 (ए) के मुताबिक़, तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफ़ा देता हूं.'' अब इस्तीफे के बाद भी जगदीप धनखड़ को सरकारी नियमों के अनुसार, तयशुदा पेंशन और सुविधाएं मिलेंगी. आइए इनके बारे में जानते हैं.
रिटायरमेंट के बाद भी मिलती रहेंगी सचिवीय स्टाफ, चिकित्सा उपचार आदि सुविधाएं
भारत के उपराष्ट्रपति को सेवानिवृत्त होने के बाद भी सरकार की तरफ से सुविधाएं दी जाती हैं. भारत सरकार ने "उपराष्ट्रपति की पेंशन, आवास और अन्य सुविधाएं नियम, 1999" लागू किए हैं.
सेवानिवृत्त होने के बाद उपराष्ट्रपति को सचिवीय स्टाफ दिया जाता है. इस स्टाफ में दो लोग होते हैं, जो सेवानिवृत्त होने के बाद भी राष्ट्रपति के साथ उनके दफ्तर में मदद करते हैं. इसके अलावा डॉक्टर से सलाह, अस्पताल में भर्ती, दवाइयां, टेस्ट, ऑपरेशन आदि की फ्री सुविधा भी दी जाती है. इसके अलावा एक पर्सनल डॉक्टर भी दिया जाता है, इन्हें उपराष्ट्रपति के नियमित इलाज के लिए अपॉइंट किया जाता है.
प्राइवेट असिस्टेंट और दो चपरासी...
रिटायरमेंट के बाद उपराष्ट्रपति और उनके जीवनसाथी को प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट और दो चपरासी मिलते हैं. इनको भारत सरकार द्वारा तयशुदा सीमा के तहत वेतन दिया जाता है. इसके अलावा रिटायर्ड उपराष्ट्रपति को ऑफिस के खर्चे के लिए 60 हजार रुपये भी दिए जाते हैं.
आवास की सुविधा
रिटायर हो चुके उपराष्ट्रपति को एक सरकारी आवास (Type VIII बंगला) दिया जाता है. इस आवास का बिजली और पानी का बिल भी फ्री होता है. अगर सरकारी बंगला उपलब्ध नहीं है तो अधिकतम 2000 वर्ग फुट तक का मकान किराए पर लिया जा सकता है. इसके अलावा रिटायर्ड उपराष्ट्रपति को जो फर्नीचर और बिजली उपकरण मिलेंगे, उनकी लागत उपमंत्री को मिलने वाली सुविधाओं के बराबर होती है.
संसद सदस्य की तरह रिटायर हो चुके उपराष्ट्रपति को दो टेलीफोन की सुविधा मिलेगी, जिनमें मुफ्त कॉलिंग सीमा संसद सदस्य जैसी होगी. साथ ही सेवानिवृत्त उपराष्ट्रपति और उनके जीवनसाथी या एक रिश्तेदार को भारत में कहीं भी हवाई, रेल या जलमार्ग से मुफ्त यात्रा की सुविधा भी मिलती है.
अगर सेवा में रहते या रिटायरमेंट के बाद उपराष्ट्रपति का निधन हो जाता है तो उनके जीवनसाथी को (Type VIII) का आवास मिलता है. इसमें बिजली और पानी का बिल मुफ्त होता है. अगर सरकारी आवास न मिले, तो 185.80 वर्ग मीटर तक का मकान किराए पर दिया जाएगा. यह मकान केवल जीवनसाथी के उपयोग के लिए होगा, किसी और को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता. टाइप 8 बंगला 8,250 वर्ग फुट (766 वर्ग मीटर) के भूखंड आकार का होता है, जिनमें आगे और पीछे लॉन होता है.
मेडिकल सुविधाएं
रिटायर्ड उपराष्ट्रपति और उनके जीवनसाथी को मुफ्त इलाज, डॉक्टर अपॉइंटमेंट, दवाइयां, मेडिकल टेस्ट और ऑपरेशन आदि की फ्री सुविधा मिलती है. अगर जरूरत हो तो 24 घंटे के लिए पर्सनल डॉक्टर भी मिलता है. उपराष्ट्रपति को विशेष यात्रा के लिए खर्चा नहीं देना होगा. सेवानिवृत्त उपराष्ट्रपति भारत में कहीं भी यात्रा करने का हकदार होंगे. वे हाई क्लास प्लेन, जहाज या स्टीमर में अपने पार्टनर के साथ सफर कर सकते हैं.
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