International Criminal Court: इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट या अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC), रोम कानून द्वारा स्थापित एक स्थायी न्यायिक निकाय है जो नरसंहार, युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपी व्यक्तियों की जांच, मुकदमा चलाने और जेल की सजा सुनाने का काम करता है. 01 जुलाई 2002 को, 60 देशों द्वारा समझौते की पुष्टि के बाद, अदालत ने बैठकें शुरू कीं. इसका मुख्यालय नीदरलैंड के 'द हेग' में है.
क्या है स्थापना का उद्देश्य
ICC को ऐसे जघन्य अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए एक न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था जहां राष्ट्रीय अदालतें कार्रवाई करने में विफल रहती हैं. बता दें कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) राष्ट्रों के बीच विवादों को सुनता और सुलझाता है जबकि ICC व्यक्तियों के मुकदमों को सुनता है. अदालत का अधिकार क्षेत्र 01 जुलाई, 2002 के बाद हुए अपराधों तक फैला हुआ है, जो या तो उस राज्य में किए गए थे जिसने समझौते की पुष्टि की है या ऐसे राज्य के किसी नागरिक द्वारा किया गया है.
चीन, अमेरिका नहीं है सदस्य
ICC की स्थापना के विचार की व्यापक रूप से प्रशंसा की गई. जब तक यह लागू हुआ, तब तक लगभग 140 देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए थे. मध्य पूर्व या एशिया के कई देश इसमें शामिल हुए मगर 2002 तक, चीन, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसमें भाग लेने से इनकार कर दिया था. संयुक्त राज्य अमेरिका ने ICC द्वारा अभियोजन से छूट देने के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति सेना से अपने सैनिकों को वापस लेने की धमकी थी दी. इसके बावजूद, इसकी पहली बैठक के 5 साल के भीतर 100 से अधिक देशों ने संधि की पुष्टि की. भारत भी इसकी सदस्यता से बाहर है.
कैसे होता है फंड?
2021 में, ICC का वार्षिक बजट लगभग 170 मिलियन डॉलर था. फंड का बड़ा हिस्सा सदस्य देशों से आता है जो प्रत्येक सदस्य की अर्थव्यवस्था के अनुरूप होता है.ICC ने, रूसी राष्ट्रपति पुतिन और बेलोवा कथित तौर पर अनुच्छेद 8(2)(ए)(vii) और 8(2)(बी)(viii) के तहत यूक्रेन के रूसी कब्जे वाले क्षेत्रों से बच्चों के अवैध निर्वासन और बच्चों को रूसी संघ में स्थानांतरित करने के युद्ध अपराध के लिए जिम्मेदार माना है.
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