इस राज्य में कल से कर सकेंगे बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई, इन डॉक्‍यूमेंट्स की होगी जरूरत

Unemployment Allowance Scheme: यदि भविष्य में यह पाया गया कि गलत जानकारी देकर मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना की राशि ली गयी है, तो सरकार द्वारा ऐसे उम्मीदवार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. 

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सत्यजीत कुमार

  • नई दिल्‍ली,
  • 31 मार्च 2021,
  • अपडेटेड 10:03 AM IST

Unemployment Allowance Scheme: झारखण्‍ड राज्य में कल 01 अप्रैल से मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना में आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है. इस योजना का लाभ उठाने के लिए उम्‍मीदवारों को एक दर्जन से ज्यादा कागजों की जरूरत पड़ेगी. मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना यानी बेरोजगारी भत्‍ते का आवेदन भरते वक्त उम्‍मीदवारों से कई तरह के डॉक्‍यूमेंट्स की मांग की जाएगी. इच्‍छुक उम्‍मीदवार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनो माध्‍यम से अप्‍लाई कर सकेंगे.

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इन डॉक्‍यूमेंट्स की होगी जरूरत

  • स्‍पेशल कैटेगरी का प्रमाण पत्र (विधवा, परित्यक्ता, आदिम जनजाति, दिव्यांग आदि)
  • नियोजनालय का रजिस्‍ट्रेशन नंबर (तीन साल पुराना होने पर रिन्युवल जरूरी)
  • स्थायी पता का प्रमाण पत्र यानी स्थानीयता का प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • आधार कार्ड
  • बैंक में खाता (खाता नंबर)
  • बैंक का खाता आधार से लिंक होना चाहिए
  • तकनीकी योग्यता का प्रमाण पत्र
  • शपथ पत्र जिसमें यह लिखा हो कि उम्मीदवार  किसी रोजगार से जुड़े नहीं है और ना ही उसके पास कोई स्वरोजगार है
  • झारखंड के स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र होना जरूरी है

आवेदन करने वाले उम्‍मीदवारों को सभी जानकारियां सही देनी होगी. अगर कोई जानकारी गलत दी जाती है और भविष्य में यह पाया गया कि गलत जानकारी देकर मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना की राशि ली गयी है, तो सरकार द्वारा ऐसे उम्मीदवार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. 

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