हरियाणाः पत्नी के हत्यारे पति को उम्रकैद

हरियाणा के जींद जिले में कोर्ट ने एक शख्स को उसकी पत्नी की हत्या करने के मामले में दोषी पाया है. अदालत ने मंगलवार को उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया है.

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अदालत ने दोषी पर उम्रकैद के साथ साथ जुर्माना भी लगाया है अदालत ने दोषी पर उम्रकैद के साथ साथ जुर्माना भी लगाया है

परवेज़ सागर / BHASHA

  • जींद,
  • 13 दिसंबर 2016,
  • अपडेटेड 6:21 PM IST

हरियाणा के जींद जिले में कोर्ट ने एक शख्स को उसकी पत्नी की हत्या करने के मामले में दोषी पाया है. अदालत ने मंगलवार को उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया है.

जींद जिले के बनिया खेड़ा गांव निवासी कृष्ण को अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था. तभी से उस पर जिला सत्र अदालत में केस चल रहा था.

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जिला सत्र न्यायाधीश सुभाष महला की अदालत ने मंगलवार के दिन कृष्ण को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही अदालत ने उस पर पांच हजार रूपये जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, बनिया खेड़ा गांव निवासी सुनील कुमार ने 27 जून 2015 को पुलिस में शिकायत दी कि उसके पिता कृष्ण ने उसकी मां सुलोचना की हत्या कर दी है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कृष्ण को गिरफ्तार कर लिया था.

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