पत्नी के साथ शराब पार्टी करते हुआ अरेस्‍ट, हाईकोर्ट के चौथे जज ने दी बेल

हिट एंड रन केस दोषी और पत्नी और दोस्तों के साथ शराब पार्टी करते पकड़े गए विस्मय शाह को गुजरात हाईकोर्ट के तीन जजों के बाद चौथे जज ने जमानत दे दी है.

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पुलिस की गिरफ्त में विस्मय शाह (फाइल फोटो- इंडिया टुडे) पुलिस की गिरफ्त में विस्मय शाह (फाइल फोटो- इंडिया टुडे)

राहुल झारिया / गोपी घांघर

  • अहमदाबाद,
  • 04 जनवरी 2019,
  • अपडेटेड 11:16 PM IST

गुजरात में शराबबंदी के बावजूद एक फार्म हाउस में पत्नी और दोस्तों के साथ शराब पार्टी करते गिरफ्तार हुए विस्मय शाह को गुजरात हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है. हालांकि, विस्मय शाह को अहमदाबाद न छोड़कर जाने के आदेश दिए गए हैं.

विस्मय शाह गुजरात के चर्चित बीएमडब्लयू हिट एंड रन केस का दोषी है. शराब पार्टी करते पकड़े जाने के दौरान हिट एंड रन केस में  विस्मय पैरोल पर बाहर था.

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बता दें कि गुजरात हाईकोर्ट के तीन जजों ने विस्मय शाह के जमानत के मामले में 'नॉट बिफोर मी' (Not before me) कहकर सुनवाई को टाल दिया था. आज चौथे जज के जरिए विस्मय को जमानत दी गई है.

विस्मय पिछले 12 दिन से पुलिस कस्टडी में था. पिछले बुधवार को जस्टिस मायाणी ने कोर्ट में विस्मय की सुनवाई करने से इनकार कर दिया था. इसके बाद मंगलवार को जस्टिस एपी ठाकरे ने भी विस्मय की अर्जी पर 'नॉट बिफोर मी' कह दिया था.

इसे पहले जस्टिस उमेश त्रिवेदी ने विस्मय केस में 'नॉट बी फोर मी' किया था. गौरतलब है कि 'नॉट बी फोर मी' का मतलब होता है कि जज इस पूरे मामले में सुनवाई नहीं करना चाहते हैं.

बता दें कि 13 दिसंबर को विस्मय कि शादी थी. 25 दिसबंर को विस्मय शाह अपनी पत्नी और छह दोस्तों के साथ अहमदाबाद के गांधीनगर हाईवे पर स्‍थित बालाजी कुटीर फार्म हाउस में शादी की खुशी में शराब पार्टी कर रहा था. उसी वक्त पुलिस ने छापा मारकर सभी को गिरफ्तार किया था. विस्मय शाह के पिता अमित शाह शहर के जाने-माने डॉक्टर हैं.

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इससे पहले बीएमडब्ल्यू गाड़ी से दो लड़कों को टक्कर मारकर मौत के घाट  उतारने के मामले में कोर्ट विस्यम शाह को सजा सुना चुकी है.

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