पंजाब के रूपनगर में दो बच्चों की हत्या के मामले में एक अदालत ने 27 साल के एक शख्स को मौत की सजा सुना दी. मृतक दोषी के सौतेले बच्चे थे. दोषी ने बच्चों की हत्या इसलिए की थी क्योंकि बच्चों की मां यानी उसकी दूसरी पत्नी उसके बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी.
समाचार एजेंसी भाषा के मुताबिक जिला एवं सत्र न्यायाधीश बी.एस. संधू ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के बावेता गांव निवासी अशोक कुमार उर्फ पिंटू को 10 वर्षीय मानव और 6 वर्षीय शिवम की हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए उसे मौत की सजा सुनाई. कोर्ट ने कहा कि उसका अपराध ‘दुर्लभतम’ मामले की श्रेणी में आता है.
अभियोजन के अनुसार, अशोक ने स्थानीय महिला रजनी से शादी की थी, जिसके पिछली शादी से दो बेटे थे. वह रजनी से एक बच्चा चाहता था लेकिन उसने मना कर दिया. इसी बात से नाराज होकर उसने दोनों बच्चों का अपहरण करके 25 सितंबर 2017 में उन्हें एक नदी में डुबा दिया था. जिससे उनकी मौत हो गई थी.
शिकायतकर्ता रजनी के वकील मोहित सप्रा ने कहा कि अदालत ने अशोक को बच्चों के अपहरण के मामले में अलग से दस साल की जेल की सजा सुनाई है साथ ही उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है. बच्चों के शव ठिकाने लगाने के आरोप में उसे पांच साल की जेल और पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी.
परवेज़ सागर