अगर प्रेमिका को सार्वजनिक स्थान पर किया किस, तो जा सकते हैं जेल

अगर आप सार्वजनिक स्थल पर अपनी कार के अंदर प्रेमिका या प्रेमी को किस करते हैं, तो पुलिस आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है. इस संबंध में भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी में क्या प्रावधान हैं....जानने के लिए पढ़िए पूरी खबर.

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सांकेतिक तस्वीर (Getty Images) सांकेतिक तस्वीर (Getty Images)

राम कृष्ण

  • नई दिल्ली,
  • 28 जुलाई 2019,
  • अपडेटेड 2:51 PM IST

अगर आप अपनी प्रेमिका या प्रेमी को सार्वजनिक स्थान पर किस करते हैं, तो आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है. भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 294 में प्रावधान किया गया है कि यदि कोई पुरुष या महिला किसी को सार्वजनिक पर किसी भी तरह का अश्लील कार्य करता है, तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर सकती है. हालांकि कानून में अश्लील की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है. इसके चलते पुलिस अक्सर इस कानून का दुरुपयोग करती है.

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इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बाजार, स्कूल या फिर किसी भी सार्वजनिक स्थल पर अपनी प्रेमिका या अपने प्रेमी या फिर अपने पति या पत्नी को किस करते हैं, तो पुलिस इसको अश्लील बताकर आपको गिरफ्तार कर सकती है. ऐसे मामले में पुलिस को आईपीसी की धारा 294 के तहत अधिकार दिया गया है.

एडवोकेट मार्कंडेय पंत और एडवोकेट राजेश शर्मा ने बताया कि अगर कोई किसी को सार्वजनिक स्थान पर किस करता है, तो उसके खिलाफ पुलिस एक्शन हो सकता है. उन्होंने बताया कि अगर कोई अपनी प्रेमिका या प्रेमी को सार्वजनिक स्थल पर कार के अंदर भी किस करता है, तो भी उनके खिलाफ पुलिस एक्शन लिया जा सकता है. उन्होंने बताया कि आईपीसी की धारा 294 में सार्वजनिक स्थान किसी भी तरह की अश्लील बातचीत करने पर भी केस दर्ज हो सकता है और पुलिस कार्रवाई कर सकती है.

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एडवोकेट राजेश शर्मा ने बताया कि आईपीसी की धारा 294 के तहत अश्लील कार्य करने पर तीन महीने की जेल की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा अगर कोई सार्वजनिक स्थान या उसके आसपास अश्लील गाने गाएगा या फिर अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करेगा, तो भी उसके खिलाफ पुलिस आईपीसी की धारा 294 के तहत कार्रवाई कर सकती है.

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