नोएडा में शादीशुदा महिला को अगवा कर किया रेप

दिल्ली से सटे नोएडा के थाना दनकौर में एक महिला को अगवा कर उसके साथ रेप किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. महिला शादीशुदा बताई जा रही है. उसके पति की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 के तहत केस दर्ज कर लिया है. इस मामले की जांच के साथ आरोपी की तलाश की जा रही है.

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नोएडा के दनकौर इलाके की वारदात नोएडा के दनकौर इलाके की वारदात

मुकेश कुमार / BHASHA

  • नोएडा,
  • 14 दिसंबर 2016,
  • अपडेटेड 1:05 PM IST

दिल्ली से सटे नोएडा के थाना दनकौर में एक महिला को अगवा कर उसके साथ रेप किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. महिला शादीशुदा बताई जा रही है. उसके पति की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 के तहत केस दर्ज कर लिया है. इस मामले की जांच के साथ आरोपी की तलाश की जा रही है.

पुलिस उपाधीक्षक अजय कुमार ने बताया कि थाना दनकौर क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति ने थाने में रिपेार्ट दर्ज कराई है कि उनकी पत्नी को रणपाल नामक व्यक्ति अगवा कर ले गया. उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया. पीड़िता के पति की शिकायत पर पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कर इस मामले की जांच शुरू कर दी है. आरोपी फरार है.

वहीं, रेप से जुड़े एक अन्य मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि रेप के कारण जन्म लेने वाला बच्चा उसकी मां को मिले किसी भी तरह के मुआवजे से अलग मुआवजे का हकदार है. यह फैसला उस मामले में सुनाया गया जिसमें अपनी नाबालिग सौतेली बेटी का रेप करने के जुर्म में दोषी को स्वाभाविक मृत्यु तक की अवधि के लिए जेल भेज जा चुका है.

अदालत ने कहा कि बाल यौन अपराध संरक्षण कानून या दिल्ली सरकार की पीड़ित मुआवजा योजना में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है. इस संबंध में कानून तय कर चुके उच्च न्यायालय ने बलात्कार पीड़ित को मुआवजे की राशि निचली अदालत द्वारा निर्धारित 15 लाख रुपये से घटाकर साढे सात लाख रुपये कर दी. अदालत ने कहा कि ये सरकारी योजना के खिलाफ है.

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