केरल: नाबालिग से रेप करने वाले पादरी को 40 साल की सजा

स्पेशल अदालत के जज के पी सुधीर ने इस केस पर फैसला सुनाते हुए पीड़ित नाबालिग को 3 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश सुनाया. साथ ही पादरी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

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अमित कुमार दुबे

  • तिरुवनंतपुरम,
  • 02 मार्च 2016,
  • अपडेटेड 1:30 PM IST

केरल के त्रिशूर की एक अदालत ने 14 साल की नाबालिग से रेप मामले में दोषी पादरी को 40 साल की कैद की सजा सुनाई है. अदालत ने पादरी को नाबालिग यौन अपराध मामले में दोषी पाया था. दोषी पादरी का नाम सनिल के जेम्स है.

नाबालिग को मुआवजा देने का आदेश
स्पेशल अदालत के जज के पी सुधीर ने इस केस पर फैसला सुनाते हुए पीड़ित नाबालिग को 3 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश सुनाया. साथ ही पादरी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

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चर्च में दिया था रेप को अंजाम
नाबालिग के साथ अप्रैल 2014 में पादरी ने चर्च में रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया था. पादरी ने रेप की वारदात को चर्च में बने एक कमरे में अंजाम दिया था. नाबालिग अपने भाई के साथ बराबर इस चर्च में आती थी और इसी चर्च में जेम्स पादरी थे. मामला सामने आने के बाद चर्च से पादरी को हटा दिया गया था.

काउंसिलिंग के दौरान रेप का खुलासा
इस रेप का खुलासा फरवरी 2015 में हुआ था. स्कूल में काउंसिलिंग के दौरान नाबालिग ने अपनी आपबीती बताई थी. जिसके बाद पादरी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था. इसकी शिकायत रोम स्थित वैटिकन में भी भेजी गई थी.

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