किस कानून के तहत चिदंबरम बनाए गए आरोपी, कितनी सजा का है प्रावधान?

आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई ने चिदंबरम को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 8, व 13 (2) के साथ 13 (1) (D) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120B के साथ 420 के तहत आरोपी बनाया गया है. इन धाराओं के तहत कितनी सजा का प्रावधान किया गया है. यह जानने के लिए पढ़िए पूरी खबर.

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पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम (Courtesy- ANI) पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम (Courtesy- ANI)

राम कृष्ण

  • नई दिल्ली,
  • 23 अगस्त 2019,
  • अपडेटेड 7:30 PM IST

आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री पी चिदंबरम को आरोपी बनाया गया है. इस मामले में बुधवार को सीबीआई ने चिदंबरम की गिरफ्तारी की और फिर गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया. जहां अदालत ने मामले में सीबीआई और चिदंबरम की दलील सुनी. इसके बाद अदालत ने चिदंबरम को पांच दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया. अब यहां सवाल यह उठ रहा है कि आखिर सीबीआई ने चिदंबरम के खिलाफ किस कानून की किन धाराओं के तहत आरोपी बनाया है? इसमें सजा का क्या प्रावधान किया गया है?

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इन धाराओं में बनाया गया आरोपी

आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई ने चिदंबरम को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 8, व 13 (2) के साथ 13 (1) (D) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120B के साथ 420 के तहत आरोपी बनाया है. प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 8 के तहत पैसा लेकर लोक सेवक पर भ्रष्ट और गैरकानूनी साधनों द्वारा असर डालने को अपराध बनाया गया है. इसके तहत सात साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13 (1) (D) के तहत अपने या किसी दूसरे के फायदे के लिए पद का दुरुपयोग करने और धारा 13 (2) के तहत लोक सेवक के पद पर रहते हुए क्रिमिनल मिसकंडक्ट के लिए एक से सात वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है. साथ ही ऐसे दोषी पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 420 के तहत छल करने और बेइमानी से संपत्ति देने के लिए उकसाने को अपराध बनाया गया है, जिसके लिए सात वर्ष की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

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दोषी पाए जाने पर इतनी हो सकती है सजा

चिदंबरम के खिलाफ धारा 120B के साथ 420 लगाई गई है. धारा 120B में आपराधिक साजिश का जिक्र किया गया है. इसका मतलब यह हुआ कि चिदंबरम को धारा 420 के तहत दिए गए अपराध की साजिश रचने का आरोपी बनाया गया है. अगर चिदंबरम दोषी ठहराए जाते हैं, तो उनको 120B के साथ धारा 420 लगाकर सात साल तक की जेल की सजा दी जाएगी और जुर्माना लगाया जाएगा.

आपको बता दें कि गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने चिदंबरम को 5 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है. उनको बुधवार को सीबीआई ने उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था. इससे पहले बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दी थी.

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