इंटरनेट पर 'रेप' का दोषी, मिली 10 साल की सजा

स्वीडिश नागरिक ब्योर्न सैमस्ट्रोम वेबकैम के सामने बच्चों से कई तरह की यौन क्रियाएं करने के लिए कहता था. इंटरनेट पर 'रेप' करने के आरोप में स्वीडन की अदालत ने उसे 10 साल की सजा सुनाई है

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उपसाला सिटी कोर्ट उपसाला सिटी कोर्ट

aajtak.in

  • दिल्ली,
  • 08 दिसंबर 2017,
  • अपडेटेड 1:09 PM IST

स्वीडिश नागरिक ब्योर्न सैमस्ट्रोम को इंटरनेट पर 'रेप' करने के आरोप में स्वीडन की अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है. उस पर अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड के 27 बच्चों के साथ यौन अपराध करने का दोषी पाया गया है.

इन 27 बच्चों में अकेले 26 लड़कियां हैं और इनकी उम्र 16 साल से कम बताई जा रही है. यह फैसला अपने आप में अप्रत्याशित है क्योंकि इसमें अपराधी ब्योर्न कभी भी इन बच्चों से नहीं मिला और न ही उनके साथ कभी शारीरिक संबंध स्थापित किया.

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उस पर आरोप है कि वह वेबकैम के सामने बच्चों से कई तरह की यौन क्रियाएं करने के लिए कहता था. ऐसा नहीं करने की सूरत में वह उनके परिवार को मारने, फोटो और उनके वीडियो को पॉर्न वेबसाइट पर डालने की धमकी दिया करता था. ये सब घटनाएं 2015 से 2017 के बीच हुई.

41 साल के ब्योर्न को स्टॉकहोम में उपसाला सिटी कोर्ट ने यह सजा सुनाई. संभवतः ऐसा पहली बार हुआ जब किसी शख्स को इंटरनेट पर यौनिक हिंसा करने के अपराध में कोई सुनाई गई है. वहीं ब्योर्न ने अपने ऊपर लगे रेप के आरोप को खारिज कर दिया और फैसले के खिलाफ अदालत में याचिका

दायर कर दी है. उसके वकील का कहना है, जब दो लोगो में कोई संपर्क ही नहीं हुआ तो रेप के आरोप कैसे लग सकता है.

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20 दिन चली सुनवाई

ब्योर्न पर इंटरनेट के जरिए यौन हिंसा करने का केस चला. साथ ही उस पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मामला भी दर्ज किया गया क्योंकि उसने बच्चों की यौन क्रियाओं को अपने कंप्यूटर पर रिकॉर्ड कर रखा था. 20 दिन तक चली सुनवाई में 27 में से 18 बच्चों के साथ पूछताछ की गई. बाकी 9 बच्चों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई.

नेशनल पोस्ट के मुताबिक, ब्योर्न ने एक कनाडाई लड़की को पालतू कुत्ते के साथ सेक्स करने को कहा था. कई लड़कियों को सेक्स टॉएज शरीर के अंदर डालने के लिए कहता था.

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