डेरा सच्चा सौदा हिंसा: कोर्ट कमिश्नर ने हाई कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट

सिरसा के डेरा सच्चा सौदा में भड़की हिंसा के मामले में बुधवार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इसके बाद कोर्ट कमिश्नर ए.के. पंवार ने हाई कोर्ट की फुल बेंच को डेरे की सेनिटाइजेशन ड्राइव की रिपोर्ट सौंप दी.

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इस मामले की अगली सुनवाई अब 20 दिसबंर को होगी इस मामले की अगली सुनवाई अब 20 दिसबंर को होगी

परवेज़ सागर / मनजीत सहगल

  • चंडीगढ़,
  • 08 नवंबर 2017,
  • अपडेटेड 9:34 PM IST

सिरसा के डेरा सच्चा सौदा में भड़की हिंसा के मामले में बुधवार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इसके बाद कोर्ट कमिश्नर ए.के. पंवार ने हाई कोर्ट की फुल बेंच को डेरे की सेनिटाइजेशन ड्राइव की रिपोर्ट सौंप दी.

रिपोर्ट में सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा के मुख्यालय के अलावा उन 17 डेरों की संपत्ति की जानकारी भी दी गई है, जिनकी स्थापना गुरमीत राम रहीम के गुरु शाह मस्ताना के कार्यकाल के दौरान की गई थी. ए.के. पंवार ने अपनी रिपोर्ट के संबंध में मीडिया से कोई बात नहीं की.

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उधर, हाई कोर्ट ने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया. हाई कोर्ट की बेंच ने रिपोर्ट मिलने के बाद कहा है कि वह सेनीटाइजेशन की वीडियो रिकार्डिंग देखने के बाद उसे सार्वजनिक करने का फ़ैसला लेगी.

केंद्र सरकार के वकील ने बताया है कि सेनीटाइजेशन ड्राइव के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज़ जब्त किए गये थे. प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग ने भी डेरा की जांच शुरू कर दी है. दोनों महकमों ने अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए समय मांगा है.

इस मामले की अगली सुनवाई अब 20 दिसंबर को होगी. उस सुनवाई के दौरान डेरा समर्थकों द्वारा 25 अगस्त को सरकारी और गैर सरकारी संपत्ति को पहुंचाए गए नुकसान की भरपाई पर चर्चा हो सकती है.

गौरतलब है कि 25 अगस्त को डेरा सच्चा सौदा के हथियारबंद गुंडों ने पंचकुला और दूसरी जगहों पर हिंसा फैला कर सरकारी और गैर सरकारी संपत्ति को बड़ा नुकसान पहुंचाया था. इस हिंसा पर स्वत: संज्ञान लेते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस नुकसान की भरपाई के लिए डेरा की संपत्तियों को जब्त करने के आदेश जारी किए थे.

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गुरु के 17 डेरों को बचाने की गुहार

गुरमीत राम रहीम के गुरु शाह मस्ताना के चेलों ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में गुहार लगाई है कि उनके गुरु द्वारा स्थापित 17 डेरों को अटैच किए गए डेरों की सूची से हटा दिया जाए क्योंकि उनका गुरमीत राम रहीम और 25 अगस्त की पंचकुला हिंसा से कोई वास्ता नहीं है.

शाह मस्ताना के चेलों की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले वकील मोहिंदर सिंह जोशी ने गुरमीत राम रहीम के डेरों की सूची भी कोर्ट को सौंपी है. उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया है कि कोर्ट उनको कुर्क करके नुकसान की भरपाई कर ले और शाह मस्ताना के 17 डेरों पर कार्रवाई न करे.

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