टूलकिट मामले में निकिता जैकब की अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनावई 9 मार्च को होगी. पटियाला हाउस कोर्ट के जज धर्मेन्द्र राणा ने कहा कि वो दूसरे आरोपी शांतनु की याचिका के साथ ही निकिता की याचिका पर 9 तारीख को सुनवाई करेंगे. टूल किट मामले में आरोपी निकिता जैकब ने पटियाला हाउस कोर्ट में अग्रिम ज़मानत की अर्जी सोमवार को दाख़िल की थी. निकिता जैकब को इस मामले में मुंबई कोर्ट से 17 फरवरी को 3 हफ्ते के लिए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई थी लेकिन कोर्ट ने उसे निर्देश दिया था कि इस अवधि के खत्म होने के दौरान वह दिल्ली की अदालत में ही अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगाए.
टूल किट मामले में पटियाला हाउस कोर्ट दिशा रवि को पहले ही जमानत पर रिहा कर चुकी है जबकि दूसरे आरोपी शांतनु मुलुक की गिरफ्तारी पर 9 मार्च तक के लिए कोर्ट ने रोक लगा दी है. आज इस मामले में सुनवाई के दौरान निकिता जैकब की वकील रेबेका जॉन ने कोर्ट को बताया कि निकिता की गिरफ्तारी पर 10 मार्च तक के लिए रोक है. लिहाजा कोर्ट इस मामले में शांतनु और निकिता दोनों की अग्रिम जमानत अर्जी पर एक साथ 9 मार्च को सुनवाई कर सकता है.
निकिता जैकब और शांतनु मुलुक की अग्रिम जमानत अर्जी पर पटियाला हाउस के वही जज धर्मेंद्र राणा सुनवाई कर रहे हैं जिन्होंने दिशा रवि को इस मामले में जमानत दी थी. आरोपी निकिता जैकब के अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है. दिल्ली पुलिस को 9 मार्च को निकिता की अग्रिम जमानत याचिका पर जवाब देना है.
पूनम शर्मा