जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा को ED ने दिया था समन, दिल्ली HC से राहत

दिल्ली हाईकोर्ट ने महबूबा मुफ्ती को राहत दे दी है. कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया है कि 15 मार्च को अगर वह व्यक्तिगत रूप से ईडी के सामने पेश नहीं होती हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए.

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पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती (फाइल फोटोः पीटीआई) पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती (फाइल फोटोः पीटीआई)

पूनम शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 10 मार्च 2021,
  • अपडेटेड 9:29 PM IST
  • महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली HC में दी थी चुनौती
  • ईडी के समन पर अगली सुनवाई 19 मार्च को

मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को समन किया था. महबूबा ने इसे दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने महबूबा मुफ्ती को राहत दे दी है. कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया है कि 15 मार्च को अगर वह व्यक्तिगत रूप से ईडी के सामने पेश नहीं होती हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए.

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ईडी की ओर से कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा गया कि वे कोर्ट के निर्देशों का पालन करेंगे और अगर मुफ्ती 15 मार्च को व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं होती हैं तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं है. अपनी याचिका में महबूबा मुफ्ती ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि ईडी के समन को रद्द किया जाए. फिलहाल इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 19 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी है.

कुछ वक्त पहले मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की तरफ से महबूबा मुफ्ती को समन जारी किया गया था और 15 मार्च को एजेंसी के सामने पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा गया था. ईडी के सामने पेश होने से पहले ही महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कर लिया. अपनी याचिका में महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि ईडी की तरफ से जो समन जारी किया गया है, वह किस मामले में और किस आधार पर किया गया है, इसकी कोई जानकारी उन्हें नहीं दी गई है. महबूबा ने आरोप लगाया है कि राजनीतिक प्रतिशोध के लिए केंद्र सरकार उन्हें जांच के माध्यम से तंग कर रही है.

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महबूबा मुफ्ती को समन से पहले ईडी ने पिछले साल दिसंबर में उनकी करीबी रहीं अंजुम फाजिली के कई परिसरों पर एक साथ छापेमारी की थी. यह छापेमारी जम्मू कश्मीर बैंक में फर्जीवाड़े से जुड़ी बताई जा रही है. इस छापेमारी के दौरान ईडी ने फाजिली के ठिकानों से 28 लाख रुपये जब्त किए थे. पीडीपी की पूर्व विधायक अंजुम फाजिली के श्रीनगर के अलावा दिल्ली के घरों पर भी छापेमारी की गई थी.

ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस मामले में फारुख अब्दुल्ला से भी पूछताछ की थी और करीब 12 करोड़ की संपत्ति जब्त किया था. ईडी की इस पूछताछ और संपत्ति जब्त होने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का रुख किया था.

 

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