मुंबई: बस में छात्रा की कमर टच करता था दर्जी, अदालत ने सुनाई तीन साल की सजा

बस जब वर्ली क्रॉस कर रही थी तब छात्रा को लगा कि पीछे से कोई शख्स उसकी कमर को छू रहा है. कुछ दिन पहले भी छात्रा ने ऐसा ही महसूस किया था. लेकिन इस बार छात्रा ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और चिल्लाने लगी. 

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बस में छेड़खानी करने वाले को तीन साल की सजा (सांकेतिक फोटो) बस में छेड़खानी करने वाले को तीन साल की सजा (सांकेतिक फोटो)

विद्या

  • मुंबई,
  • 06 मार्च 2021,
  • अपडेटेड 11:48 PM IST
  • सहयात्री के साथ की थी छेड़खानी
  • मुंबई की अदालत ने सुनाई सजा

मुंबई की एक अदालत ने एक टेलर (दर्जी) को तीन साल की सजा सुनाई है. टेलर को सहयात्री की कमर छूने के मामले में दोषी पाया गया है. यह पूरा मामला 8 दिसंबर 2016 का है. जब एक 15 साल की लड़की कॉलेज से अपने घर वापस लौट रही थी. पीड़िता तब 11वीं क्लास की छात्रा थी. उसने दोपहर तीन बजे अपना क्लास खत्म किया और घर वापस लौटने के लिए बस ली. बस के अंदर उसे सीट मिल गई. वह आराम से बैठकर घर लौट रही थी.    

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बस जब वर्ली क्रॉस कर रही थी तब छात्रा को लगा कि पीछे से कोई शख्स उसकी कमर को छू रहा है. कुछ दिन पहले भी छात्रा ने ऐसा ही महसूस किया था. लेकिन इस बार छात्रा ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और चिल्लाने लगी. 

लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनकर बस कंडक्टर वहां पहुंचा और शख्स को पकड़ लिया. दोनों को वर्ली नाके पर उतार कर पुलिस के हवाले कर दिया गया, जिससे कि मामले की शिकायत दर्ज हो सके. पुलिस, पूछताछ के लिए बस से कुछ और सहयात्रियों को अपने साथ ले गई. जिसके बाद मामला दर्ज कर लिया गया. मजिस्ट्रेट के सामने लड़की का बयान दर्ज कराया गया.  

हालांकि ट्रायल के दौरान आरोपी टेलर को बेल मिल गया. इसके बाद 2020 में कोर्ट ने लड़की को समन भेजा. लेकिन तब लड़की ने आरोपी को पहचानने से इनकार कर दिया. लड़की ने कोर्ट में कहा कि वह इस केस  को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है.  

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हालांकि विशेष सरकारी वकील गीता शर्मा ने कोर्ट को बताया कि पीड़िता आरोपी को जानती भी नहीं है. इसलिए झूठा फंसाने का सवाल नहीं उठता. आरोपी को मौके से पकड़ा गया था. बस कंडक्टर और अन्य सहयात्रियों ने भी इस मामले में कोर्ट के सामने गवाही दी थी. पीड़ित लड़की का बयान और गवाहों के बयान एक जैसे रहे हैं. 

इसके बाद स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट कोर्ट ने 37 वर्षीय जावेद शाह जलाल को दोषी करार देते हुए तीन साल की जेल और 20,000 रुपये का जुर्माना देने की सजा सुनाई.
 

 

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