ओडिशा में स्कूली छात्रा से रेप के मामले में आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा

ओडिशा के कंधमाल में स्कूली छात्रा से रेप के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. रिपोर्ट के अनुसार आरोपी 19 मई, 2022 को स्कूल जाते समय 14 साल की लड़की को फुसलाकर उसे अपनी बाइक पर फुलबनी शहर ले गया और वहां उसके साथ रेप किया. 

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सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर

aajtak.in

  • कंधमाल,
  • 17 दिसंबर 2023,
  • अपडेटेड 1:55 PM IST

ओडिशा के कंधमाल जिले की एक अदालत ने स्कूली लड़की से बलात्कार के आरोप में एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. फास्ट ट्रैक कोर्ट की जज अनिता साहू ने शनिवार को 13 गवाहों, मेडिकल और वैज्ञानिक रिपोर्टों की जांच के बाद बिसीपाड़ा गांव के नागार्जुन बिसोई (27) को लड़की से बलात्कार करने का दोषी ठहराया और 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई.

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विशेष लोक अभियोजक बनमाली बेहरा ने कहा, अदालत ने बिसोई पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अभियोजन पक्ष के अनुसार, बिसोई ने 19 मई, 2022 को स्कूल जाते समय 14 साल की लड़की को फुसलाया और उसे अपनी बाइक पर फुलबनी शहर ले गया. 

अपने गांव लौटते समय बिसोई उसे जबरदस्ती एक पहाड़ पर ले गया और उसके साथ वहां बलात्कार किया. लड़की की मां ने 21 मई, 2022 को फुलबनी सदर पुलिस स्टेशन में बिसोई के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और उसे गिरफ्तार कर लिया.

बता दें कि ओडिशा के नबरंगपुर जिले में बीते महीने स्कूल के टॉयलेट में भी रेप का एक केस सामने आया था. सरकारी स्कूल के शौचालय में आदिवासी नाबालिग छात्रा के साथ कथित तौर पर दो टीचरों ने ही दुष्कर्म किया था. 

घटना के सामने आने के बाद ओडिशा में राज्यव्यापी आक्रोश फैल गया था. रिपोर्ट के मुताबित छात्रा शौचालय में अंदर थी. आरोप है कि इसी दौरान सरकारी आवासीय विद्यालय का हेडमास्टर और एक अन्य शिक्षक जबरन शौचालय में घुस गए और छात्रा के साथ दुष्कर्म किया. बाद में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था.

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