मध्य प्रदेश में गाय के साथ अप्राकृतिक संबंध, आरोपी की घिनौनी हरकत का वीडियो वायरल

मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में एक 35 वर्षीय व्यक्ति को गाय के साथ यौन संबंध बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी का नाम द्वारकापुरी गोस्वामी (35) है. उसने 2 अप्रैल को रिंदा गांव में अपने चाचा के मवेशीखाने में यह कुकृत्य किया. इस वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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मंदसौर में एक व्यक्ति को गाय के साथ यौन संबंध बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. मंदसौर में एक व्यक्ति को गाय के साथ यौन संबंध बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया.

aajtak.in

  • मंदसौर,
  • 08 अप्रैल 2025,
  • अपडेटेड 11:40 PM IST

मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में एक 35 वर्षीय व्यक्ति को गाय के साथ यौन संबंध बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी का नाम द्वारकापुरी गोस्वामी (35) है. उसने 2 अप्रैल को रिंदा गांव में अपने चाचा के मवेशीखाने में यह कुकृत्य किया. इस वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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अफजलपुर थाना प्रभारी समर्थ सिनम ने बताया कि आरोपी ने रात के समय इस वारदात को अंजाम दिया. उसी समय कुछ बच्चों ने उसकी घिनौनी हरकत का वीडियो बना लिया. इसके बाद उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड करके वायरल कर दिया. इस वीडियो को देखने के बाद स्थानीय लोग नाराज हो गए. उन लोगों ने पुलिस से संपर्क किया.

उन्होंने बताया कि आरोपी द्वारकापुरी गोस्वामी के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. ग्रामीणों के गुस्से को देखते हुए किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी की मानसिक स्थिति की जांच कराई जा रही है. इसके साथ ही पुलिस ने लोगों से शांति कायम रखने की अपील की है.

तीन साल पहले भी ग्वालियर में  गाय के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था. तत्कालीन नगर पुलिस अधीक्षक रवि भदौरिया ने बताया था कि 4 अगस्त 2022 को दीनदयाल नगर में हुई यह घटना इलाके में स्थित एक घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. इसे लोगों ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया.

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इस वीडियो में आरोपी गाय के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाते हुए दिखाई दिया था. गौरक्षा संगठन राष्ट्रीय गौरक्षा वाहिनी के संभागीय अध्यक्ष निरपत सिंह तोमर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. उसके आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 377 (अप्राकृतिक अपराध) के तहत मामला दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया था.

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