नारायण ने पैर और सरबजीत ने काटे थे लखबीर सिंह के हाथ...सिंघु बॉर्डर हत्याकांड की खौफनाक दास्तान

आरोपियों ने जज के सामने कबूल किया कि उन्होंने ही लखबीर सिंह की हत्या की है. आरोपी नारायण सिंह ने कोर्ट में कहा कि उन्होंने पैर काटा तो भगवंत सिंह और गोविंद सिंह ने उसे लटकाया. हाथ सरबजीत सिंह ने काटे थे.

Advertisement
भगवंत सिंह और गोविंद सिंह (फाइल फोटो) भगवंत सिंह और गोविंद सिंह (फाइल फोटो)

पवन राठी

  • सोनीपत,
  • 18 अक्टूबर 2021,
  • अपडेटेड 11:41 PM IST
  • लखबीर हत्याकांड के तीन आरोपी कोर्ट में पेश
  • जज के सामने आरोपियों ने कबूल किया जुर्म

दिल्ली के सिंघु बॉर्डर पर चंद रोज पहले पंजाब के लखबीर सिंह नामक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया था. इस मामले में निहंग सरबजीत सिंह ने सबसे पहले पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था जबकि तीन अन्य आरोपियों ने भी बाद में सरेंडर कर दिया. पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम नारायण सिंह, भगवंत सिंह और गोविंद प्रीत सिंह को लेकर सोनीपत कोर्ट पहुंची और जज के सामने पेश किया.

Advertisement

पुलिस ने तीनों को सिविल जज जूनियर डिविजन किम्मी सिंगला की कोर्ट में पेश किया. कोर्ट से पुलिस ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी. कोर्ट ने तीनों को छह दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने के निर्देश दिए. साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि इनका हर रोज मेडिकल चेकअप होगा और डीडी एंट्री होगी.

बताया किसने काटा हाथ और किसने पैर?

तीनों आरोपियों ने जज के सामने कबूल किया कि उन्होंने ही लखबीर सिंह की हत्या की है. आरोपी नारायण सिंह ने कोर्ट में कहा कि उन्होंने पैर काटा तो भगवंत सिंह और गोविंद सिंह ने उसे लटकाया. हाथ सरबजीत सिंह ने काटे थे. पुलिस ने दो आरोपियों के खून से सने कपड़े और वारदात में इस्तेमाल तलवार भी बरामद कर ली है. 

आरोपी हर रोज अपने वकील से एक-एक घंटे बात कर सकेंगे. आरोपी निहंग नारायण सिंह, भगवंत सिंह व गोविंद सिंह को रविवार को सिविल जज जूनियर डिविजन किम्मी सिंगला की अदालत में पहुंचने के बाद आरोपी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहा कि गुरू साहेब की बेअदबी की थी इसीलिए हमने उसे (लखबीर सिंह को) मार डाला. अब आप हमें सजा दे दो.

Advertisement

आरोपी नारायण सिंह ने कोर्ट में दोहराया कि उसने लखबीर सिंह की टांग काटी थी जबकि सरबजीत ने हाथ काटा था. उसने कहा कि हम चारों ने ही मिलकर उसे मारा है. इसमें कोई और शामिल नहीं है.

इस संबंध में आरोपियों के वकील संदीप शर्मा ने बताया कि पुलिस ने 14 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी. पुलिस ने लखबीर सिंह की हत्या में प्रयुक्त हथियार और कपड़े बरामद करने की दलील दी थी. कोर्ट ने पुलिस को छह दिन की रिमांड दी. सरबजीत को कोर्ट ने सात दिन की रिमांड पर लिया है. कोर्ट ने साथ ही ये भी निर्देश दिए हैं कि उन्हें जिस थाने में भी ले जाया जाएगा, वहां डीडीआर भी लिखवाया जाएगा.

 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement