ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले की एक अदालत ने 18 वर्षीय लड़की को अपनी 17 वर्षीय सहपाठी का गैंगरेप कराने के जुर्म में 20 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उस पर 18 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार साहू ने कहा कि जुर्माना न चुकाने की स्थिति में अपराधी को एक साल की अतिरिक्त जेल की सजा होगी. ये वारदात साल 2023 में हुई थी. उस वक्त पीड़िता कक्षा 12 की छात्रा थी.
केंद्रपाड़ा के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश प्रज्ञान परमिता राउल की अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया. विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि अदालत ने ओडिशा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (ओएसएलएसए) को पीड़िता को 7.50 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है. 17 अक्टूबर, 2023 को आरोपी ने अपनी सहपाठी को नशीला पदार्थ मिलाकर शीतल पेय पिलाया था. उसके साथ दो साथी बाद में पीड़िता को कार में कटक ले गए.
वहां एक होटल में उसके साथ बारी-बारी से बलात्कार किया. पुलिस ने बाद में बलात्कार के सिलसिले में दोषी ठहराई गई महिला सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया. दोषी को गिरफ्तारी के बाद केंद्रपाड़ा में किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) के समक्ष पेश किया गया. वो उस समय नाबालिग थी. जेजेबी ने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वाली लड़की उन परिस्थितियों से पूरी तरह वाकिफ थी, जिनमें गैंगरेप जैसा जघन्य अपराध हुआ था.
बताते चलें कि पिछले महीने मार्च में ओडिशा के नबरंगपुर में 11 वर्षीय लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई थी. इसको अंजाम देने वाले दो आरोपी नाबालिग थे. उन दोनों पीड़िता को शराब पीने के लिए मजबूर करने के बाद उसे अपनी हवस का शिकार बनाया. ये घटना होली के दिन हुी थी, लेकिन पीड़ित बाद में इसका खुलासा किया था. पीड़िता के परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपियों को बाल सुधार गृह में भेजा गया.
पुलिस अधिक्षक मिहिर कुमार पांडा ने बताया था कि ये घटना 15 मार्च को हुई, जब लड़की उमरकोट थाना क्षेत्र स्थित अपने घर के पास होली खेल रही थी. दो स्थानीय लड़कों ने पीड़िता को बलात्कार करने से पहले शराब पीने के लिए मजबूर किया. अगले दिन इस वारदात का खुलासा होने के बाद लड़की के माता-पिता ने उमरकोट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. आरोपी लड़कों की उम्र महज 15 और 17 साल थी.
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