दुबई से आए 82 साल के NRI को ठगों ने लगाया 32 लाख का चूना, तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

आरोपियों ने उस बुजुर्ग एनआरआई को झांसे में लेकर अलग-अलग बैंक खातों में रुपये जमा करने के लिए मजबूर कर दिया. परेशान होकर पीड़ित ने आरोपियों के कहे मुताबिक बैंक खातों में 32,13,305 की रकम जमा कर दी. लेकिन बाद में उन्हें अहसास हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी की गई है.

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पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की है पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की है

aajtak.in

  • नवी मुंबई,
  • 21 मई 2024,
  • अपडेटेड 8:34 PM IST

महाराष्ट्र के नवी मुंबई में दुबई से लौटने के बाद एक बुजुर्ग को शातिर ठगों ने लाखों रुपये का चूना लगा दिया. अपने बेटे के साथ रह रहे 82 वर्षीय एनआरआई से धोखाधड़ी करने के आरोप में पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. आरोपियों ने बुजुर्ग को कई झूठे मामलों में फंसाकर गिरफ्तार करने की धमकी दी थी.

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पुलिस के मुताबिक, बुजुर्ग एनआरआई के साथ 32 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई. नवी मुंबई के साइबर पुलिस स्टेशन में तैनात एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए पीटीआई को बताया कि आरोपियों ने 12 से 18 मई के बीच पीड़ित से कई बार संपर्क किया. और उन्हें दावा करते हुए कहा कि उनके खिलाफ राष्ट्र विरोधी गतिविधियों, नशीली दवाओं की तस्करी और पुलवामा हमले में शामिल होने के आरोप में मामले दर्ज किए गए हैं.

आगे आरोपियों ने पीड़िता को बताया कि इन अपराधों के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा. यह बात सुनकर उस बुजुर्ग के होश उड़ गए. फिर आरोपियों ने उनके साथ व्हाट्सएप चैट करते हुए खुद को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का अधिकारी बताया. बुजुर्ग शख्स उनके झांसे में आ गए. फिर शातिर जालसाजों ने उन्हें कुछ फर्जी दस्तावेज और एक गोपनीयता समझौता भेजा. 

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कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, फिर आरोपियों ने उस बुजुर्ग एनआरआई को अलग-अलग बैंक खातों में 32,13,305 रुपये जमा करने के लिए मजबूर कर दिया. परेशान होकर पीड़ित ने आरोपियों के कहे मुताबिक बैंक खातों में ये रकम जमा कर दी. लेकिन बाद में उन्हें अहसास हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी की गई है. 

जिले के एक पुलिस अधिकारी ने आगे बताया कि रविवार को पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश, प्रतिरूपण और आपराधिक धमकी के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की है.

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