महाराष्ट्रः वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले 15 अगस्त से कर सकेंगे लोकल ट्रेन की यात्रा, रात 10 बजे तक खुलेंगी दुकान

महाराष्ट्र सरकार की ओर से शॉपिंग मॉल को रात 10 बजे तक खोलने की इजाजत दे दी गई है. हालांकि यह भी आदेश दिया गया है कि सिर्फ उन्हें ही अंदर जाने की अनुमति होगी जिन्हें पूरी तरह से टीका लगा दिया गया है.

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पूर्ण टीकाकरण वाले लोग अब कर सकेंगे लोकल ट्रेन की यात्रा (सांकेतिक-पीटीआई) पूर्ण टीकाकरण वाले लोग अब कर सकेंगे लोकल ट्रेन की यात्रा (सांकेतिक-पीटीआई)

कमलेश सुतार

  • मुंबई,
  • 11 अगस्त 2021,
  • अपडेटेड 7:44 PM IST
  • ऑक्सीजन की मांग बढ़ी तो लॉकडाउन
  • बिना वैक्सीन लिए सफर करने पर जुर्माना

देश के अन्य राज्यों की तरह महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में कमी के बाद कई तरह की छूट दिए जाने का सिलसिला जारी है. महाराष्ट्र सरकार ने आज बुधवार को कई बड़ी छूट का ऐलान किया है. हालांकि इस छूट का फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज़ ले ली हैं. 

राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, 15 अगस्त से पूरी तरह से टीकाकरण कराने वाले लोगों को ही लोकल ट्रेनों के जरिए सफर करने की अनुमति दी गई है. साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर कोई शख्स बिना वैक्सीन लिए सफर करता है तो उसे 500 जुर्माना लगाया जाएगा और उस पर कार्रवाई भी की जाएगी.

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उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से जारी नए आदेश के मुताबिक रेस्टोरेंट को अब रात 10 बजे तक 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दे दी गई है. साथ ही यह भी कहा गया है कि कर्मचारियों का पूरी तरह से टीका लगा होना चाहिए. यही नहीं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठने की व्यवस्था की जानी चाहिए.

इसे भी क्लिक करें --- महाराष्ट्र : टास्क फोर्स के साथ CM ठाकरे की बैठक, तीसरी लहर-ऑक्सीजन समेत इन मुद्दों पर हुई चर्चा

नए आदेश के मुताबिक अब राज्य में शादी समारोह में उपस्थित लोगों की संख्या बढ़ा दी गई है. खुले में होने वाली शादियों में अधिकतम संख्या 200 तक की अनुमति दी गई है. राज्य में अब सरकारी कार्यालय पूरी क्षमता से खोले जा सकेंगे. निजी कार्यालय 24 घंटे की शिफ्ट में काम कर सकते हैं.

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सभी प्रकार की दुकानों को रात 10 बजे तक खुली रहने की अनुमति दी गई है. हालांकि, सिनेमा और मल्टीप्लेक्स, थिएटर, धार्मिक पूजा स्थलों को अगले आदेश तक कोई ढील नहीं दी गई है.

ऑक्सीजन की मांग बढ़ी तो लॉकडाउन

शॉपिंग मॉल को रात 10 बजे तक खोलने की इजाजत दे दी गई है. हालांकि यह भी आदेश दिया गया है कि सिर्फ उन्हें ही अंदर जाने की अनुमति होगी जिन्हें पूरी तरह से टीका लगा दिया गया है.

सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक यदि कहीं पर ऑक्सीजन का उपयोग 700 मिलियन टन से अधिक हो जाता है, तो संबंधित स्थानों पर लॉकडाउन लागू हो जाएगा.

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि जिस समय राज्य में प्रतिदिन ऑक्सीजन की आवश्यकता 700 मीट्रिक टन हो जाती है, तब तीसरी लहर में पूर्ण लॉकडाउन लागू हो जाएगा. जैसा कि अन्य राज्यों को भी ऑक्सीजन की जरुरत हो सकती है, इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि जरूरत पड़ने पर हम केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं या नहीं.

महाराष्ट्र सरकार की ओर से कहा गया कि स्कूलों को फिर से खोलने के संबंध में अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और टास्क फोर्स के साथ बैठक में लिया जाएगा.

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