पता है आपको? नई कार खरीदने पर बचा सकते हैं हजारों रुपये, जानिए तरीका

TCS Refund Rule On Car Purchase: भारत में 10 लाख से ज्यादा कीमत की कार खरीदने पर टीसीएस कटौती का नियम लागू है, लेकिन इस पैसे को कार खरीदार आईटीआर फाइलिंग के दौरान क्लेम कर सकते हैं और हजारों रुपये बचा सकते हैं.

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10 लाख रुपये से ज्यादा कीमत की कार खरीदने पर कटता है टीसीएस (Photo: GettyImage) 10 लाख रुपये से ज्यादा कीमत की कार खरीदने पर कटता है टीसीएस (Photo: GettyImage)

आजतक बिजनेस डेस्क

  • नई दिल्ली,
  • 29 नवंबर 2025,
  • अपडेटेड 4:13 PM IST

क्या आप नई कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं? तो ये खबर आपके लिए खास है, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप 10 लाख रुपये की कार खरीदने के बाद 10000 रुपये और 30 लाख की कार खरीद पर 30000 रुपये की बचत कर सकते हैं. दरअसल, ये पूरा खेल TCS यानी टैक्स कलेक्टेड ऑफ सोर्स से जुड़ा हुआ है. कार खरीदारी करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखकर आप सरकार से इस पैसे को वापस ले सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे? 

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कार खरीदते समय डीलर से मांगे ये फॉर्म
नई कार खरीद रहे हैं और इसकी कीमत 10 लाख रुपये से ज्यादा है, तो फिर कार से जुड़े तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ डीलर से फॉर्म 27D जरूर मांग लें. ये आपके टीसीएस कटौती (TCS Cut) के बारे में है. दरअसल, भारत में ज्यादातर लोग यह नहीं जानते हैं और डीलर भी आमतौर पर खुद से इसकी जानकारी नहीं देते हैं. लेकिन ये सच है कि देश में जब आप नई कार खरीदते हैं, तो सरकार आपको कुछ पैसे वापस करती या रिफंड देती है. 

मतलब, थोड़ी सी समझदारी आपको हजारों का फायदा करा सकती है. बता दें कि यह पैसा आपके खाते से नहीं, बल्कि आपके PAN Card से जुड़ा होता है, जिसे आईटीआर फाइलिंग के दौरान बताकर रिफंड लिया जा सकता है. 

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बचत का गणित समझता ये पोस्ट 
निवेशक आशीष कुमार मेहर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर कार खरीदारी में TCS की बचत करने के पूरा कैलकुलेशन समझाया है. उन्होंने बताया कि 10 लाख रुपये से अधिक कीमत का वाहन खरीदने वाला कोई भी व्यक्ति डीलरशिप द्वारा वसूले गए 1% TCS को वापस पा सकता है. उन्होंने लिखा,'जब आप 10 लाख रुपये से ज्यादा कीमत की कार खरीदते हैं, तो डीलर 1% TCS लेता है. मान लीजिए आपने कोई 10 लाख की कार ली, तो ये 10,000 रुपये बनेगा, जबकि 30 लाख रुपये की SUV की खरीद पर TCS 30,000 रुपये बनता है. यह पैसा आपका है और आप इसे क्लेम कर सकते हैं.' 

मेहर ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा कि इसे वापस पाने के लिए कार खरीदने के तुरंत बाद अपने डीलर से फॉर्म 27D मांगें. आईटीआर भरते (ITR Filing) समय अपना फॉर्म 26AS जरूर देखें और जांच लें कि कार की खरीद पर जो TCS लिया गया है, वो उसमें दिखाई दे रहा हो. इसे रिफंड के तौर पर क्लेम करें या फिर अपने टैक्स में एडजस्ट करें. बस इतना ही करना है और आपको हजारों का फायदा हो जाएगा. इसमें कोई छिपा हुआ नियम नहीं, ये सीधा आपका फायदा है. आईटीआर में क्लेम किया गया अमाउंट सीधे आपके खाते में आ जाएगा. 

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ये जरूरी बातें

  • भारत में 10 लाख रुपये से ज्यादा कीमत की सभी कारों में 1% TCS कटौती का रूल लागू है. 
  • इससे कम कीमत की किसी भी कार की खरीद पर ऐसा कोई नियम लागू नहीं होता है.
  • आप कार खरीदते समय अन्य डॉक्युमेंटस के साथ ही डीलर से Form 27D मांगें.
  • जब ITR भरें, तो अपने फॉर्म 26AS के साथ TCS कटौती का मिलान कर लें.
  • टीसीएस के तौर पर कटे अमाउंट के रिफंड (TCS Refund) के लिए क्लेम करें.
  • आप इस टीसीएस अमाउंट को अपने देय टैक्स में भी एडजस्ट कर सकते हैं. 
  • अगर आपकी टैक्स देनदारी शून्य है, तो आपको पूरा टीसीएस रिफंड मिल जाता है. 
  • वहीं टैक्स देनदारी होने पर उतना अमाउंट एडजस्ट होकर, बाकी खाते में आ जाएगा. 

Viral पोस्ट पर यूजर्स की प्रतिक्रियाएं
बचत के इस वायरल पोस्ट (Viral Post) पर यूजर्स अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ' इस TCS को क्लेम करें और अतिरिक्त हजारों रुपये वापस पाएं. बहुत से लोग ऐसा नहीं करते, आप भी उनमें से एक न बनें.' एक अन्य यूजर ने लिखा कि ज्यादातर खरीदार इस 1% टीसीएस को खरीदारी में शामिल चार्ज मान लेते हैं, लेकिन ये कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं है, बल्कि यह सचमुच आपका अपना पैसा है जो सरकार के पास दावे के इंतजार में पड़ा है. मुफ्त पैसे को यूं ही छोड़ देने का कोई मतलब नहीं है.'

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