नवंबर का महीना खत्म होने वाला है और नए महीने से बहुत से फाइनेंशियल चेंजेज होने वाले हैं, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ सकता है. इस बदलाव में LPG गैस सिलेंडर से लेकर पेंशन, टैक्स और फ्यूल संबंधी नियम हैं. 1 दिसबंर से 5 बड़े नियम चेंज हो रहे हैं. आइए जानते हैं आपकी जेब पर क्या असर होगा.
पहला बदलाव - LPG गैस सिलेंडर के दाम
अक्सर सरकार एलपीजी के दाम में बदलाव 1 दिसंबर को करती है. यह बदलाव कमर्शियल और रसोई गैस सिलेंडर के लिए किया जाता है. नवंबर में तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट बदले थे. 1 नवंबर को 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 6.50 रुपये की कटौती की गई थी. रसोई गैस की कीमतों में काफी समय से बदलाव नहीं हुआ है.
दूसरा बदलाव- यूपीएस की डेडलाइन
सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) चुनने की डेडलाइन 30 नंबवर तय की गई है. पहले यह डेट 30 सितंबर थी. कोई भी सरकारी कर्मचारी NPS और UPS में से कोई एक विकल्प चुन सकता है. अगर कोई सरकारी कर्मचारी NPS और यूपीएस में से किसी एक को चुनना चाहता है तो उसे 30 नवंबर से पहले ये काम पूरा करना होगा. 1 दिसबंर के बाद शायद ये मौका नहीं मिलेगा.
तीसरा बदलाव- लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना
सीनियर सिटीजन को पेंशन का लाभ पाने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी है. 30 नंवबर लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की डेडलाइन है. अगर कोई व्यक्ति लाइफ सटिफिकेट जमा नहीं कर पाता है तो उसकी पेंशन रुक सकती है.
चौथा बदलाव- टैक्स का नियम
अगर आपका अक्टूबर में टीडीएस कटौती हुई है तो सेक्शन 194-IA, 194-IB, 194M और 194S के तहत स्टेटमेंट जमा करना होगा, जिसकी आखिरी तारीख 30 नंवबर तय की गई है. इसके अलावा, जिन टैक्सपेयर्स को सेक्शन 92E के तहत रिपोर्ट जमा करनी है, वह भी 30 नवंबर तक ये काम पूरा कर सकते हैं.
पांचवा बदलाव- CNG-PNG और जेट फ्यूल
ऑयल कंपनियां हर महीने एलपीजी के साथ ही सीएनजी-पीएनजी और ATF के दाम में बदलाव करती हैं. इस महीने भी एलपीजी के साथ सीएनजी, पीएनजी और जेट फ्यूल (AFT) के दाम में बदल सकते हैं. ATF को जेट फ्यूल भी कहा जाता है, जो एक तेज ईंधन होता है. इसके दाम घरेलू और इंटरनेशनल दोनों के लिए अलग-अलग होते हैं.
आजतक बिजनेस डेस्क