बदल गए हैं LTC क्लेम लेने के नियम, केन्द्रीय कर्मियों को मिली ये राहत

केन्द्र सरकार ने समय से LTC क्लेम नहीं भरने वाले केन्द्रीय कर्मियों को थोड़ी मोहलत दी है. वित्त मंत्रालय के तहत काम करने वाले व्यय विभाग ने इस संबंध में नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें इसे लेकर स्पष्टीकरण दिया गया है.

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LTC क्लेम के लिए सरकार ने केन्द्रीय कर्मियों को दी राहत (Photo : Getty) LTC क्लेम के लिए सरकार ने केन्द्रीय कर्मियों को दी राहत (Photo : Getty)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 08 जुलाई 2021,
  • अपडेटेड 7:50 PM IST
  • पहले भी बढ़ा चुकी है क्लेम की आखिरी डेट
  • कोविड के चलते लाई थी LTC वाउचर स्कीम
  • LTC वाउचर से खरीद सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स

केन्द्रीय कर्मियों को थोड़ी और राहत देते हुए केन्द्र सरकार ने LTC क्लेम से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव किया है. इससे उन केन्द्रीय कर्मियों को लाभ होगा जो 31 मई 2021 की आखिरी तारीख तक अपना LTC क्लेम नहीं कर पाए.

वित्त मंत्रालय का नोटिफिकेशन

वित्त मंत्रालय के तहत काम करने वाले व्यय विभाग ने LTC क्लेम को लेकर एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है. मिंट की खबर के मुताबिक विभाग ने केन्द्र सरकार के विभागों और मंत्रालय से कहा है कि वो अपने केन्द्रीय कर्मचारियों के 31 मई 2021 के बाद के LTC क्लेम को भी सेटल करें. सरकार ने कोविड-19 के हालातों के चलते बीते साल ही LTC के लिए LTC वाउचर स्कीम लॉन्च की थी.

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कोविड के चलते पहले बढ़ाई थी लास्ट डेट

आम तौर पर केन्द्रीय कर्मियों के LTC क्लेम 31 मार्च तक सेटल किए जाते हैं. लेकिन कोविड-19 के हालातों को देखते हुए केन्द्र सरकार ने इस आखिरी तारीख को 31 मई तक बढ़ा दिया था. इस संबंध में सरकार ने 7 मई 2021 को नया नोटिफिकेशन जारी किया था. लेकिन इस बार कोरोना से जुड़े मामले मई में पीक पर थे जिसके चलते इस आखिरी तारीख को औश्र आगे बढ़ाने की मांग की जा रही थी.

ये है LTC वाउचर स्कीम

सरकार ने कोविड-19 के चलते LTC के स्थान पर LTC वाउचर स्कीम लॉन्च की थी. इसके लिए 12 अक्टूबर 2020 को एक आदेश जारी किया गया था. इस स्कीम के तहत केन्द्रीय कर्मी  LTC के पैसे का उपयोग 12% जीएसटी की दर वाली वस्तुओं की खरीद के लिए कर सकते हैं. इससे केन्द्रीय कर्मी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की भी खरीद कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें जीएसटी की डिटेल के साथ बिल जमा करना होता है.

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