प्राइवेट सेक्टर (Private Sector) में काम करने वाले लोगों के लिए प्रोविडेंट फंड (PF Account) बेहद ही जरूरी बचत है. इस फंड में जमा राशि मुश्किल वक्त में नौकरीपेशा लोगों को बहुत राहत देती है. कोविड महामारी के दौरान फीएफ की राशि नौकरीपेशा लोगों से लिए बेहद मददगार साबित हुई थी. नौकरीपेशा लोगों की सैलरी में से एक हिस्सा पीएफ फंड में जमा होता है. इस फंड में जमा राशि पर सरकार ब्याज (PF Interest Rate) देती है. सरकार ने इस वित्त वर्ष के लिए पीएफ में जमा राशि पर ब्याज तय कर दिया है.
घर बैठे निकाल सकते हैं पैसा
सरकार जल्द ही पीएफ खाताधारकों के अकाउंट में ब्याज की राशि डाल सकती है. लेकिन आप पीएफ खाते से बैंक अकाउंट की तरह पैसे की निकासी नहीं कर सकते हैं. ईपीएफओ (EPFO) कुछ शर्तों के साथ पीएफ अकाउंट (PF Amount) से पैसे निकालने की अनुमति देता है. हालांकि, आप आसानी से घर बैठे ही पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं. EPFO के मुताबिक ऑनलाइन केवल 72 घंटे में पैसे निकाल सकते हैं.
पैसा निकालने के नियम
कोविड महामारी के दौरान पीएफ अकाउंट से पैसे निकालने के नियमों बदलाव हुआ था. पहले पीएफ खाते से पैसे रिटायरमेंट के बाद या घर खरीदने और बच्चों की पढ़ाई जैसी जरूरतों के लिए ही निकाला जा सकता था. कोरोना महामारी के चलते लोगों के सामने आई वित्तीय दिक्कतों को देखते हुए ईपीएफओ ने खास छूट दी. ऐसे में कोई भी अपने पीएफ खाते से पैसा निकाल सकता है, लेकिन निकासी की रकम भी तय की गई है.
कितने दिन में मिलता है पैसा?
कोई भी अकाउंट होल्डर तीन महीने की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता के बराबर या पीएफ खाते में कुल जमा का 75 फीसदी हिस्सा आसानी से निकाल सकता है. इनमें से जो कम होगा, उतना ही पैसा निकाला जा सकता है. ऑनलाइन क्लेम करने वालों को यह पैसा तीन दिन में बैंक अकाउंट में मिल जाता है. वहीं जो लोग ऑफलाइन क्लेम करते हैं, उन्हें 20 दिन तक इंतजार करना पड़ सकता है.
पीएफ अकाउंट से ऑनलाइन ऐसे निकाल सकते हैं पैसा
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