Aadhaar Card Rules: फ्री सर्विस से ऑनलान अपडेट तक... आज से आधार कार्ड के बदल गए ये नियम

आधार कार्ड को लेकर आज से कुछ नियम बदल गए हैं, जो आपको जान लेना चाहिए. इसमें सबसे बड़ा बदलाव मोबाइल नंबर चेंज करने और फीस माफ को लेकर हुआ है.

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आधार कार्ड अपडेट नियम बदले. (Photo: AI Generated) आधार कार्ड अपडेट नियम बदले. (Photo: AI Generated)

आजतक बिजनेस डेस्क

  • नई दिल्‍ली,
  • 01 नवंबर 2025,
  • अपडेटेड 1:21 PM IST

आधार अपडेट को लेकर अब लाइन में लगने की जरूरत लगभग खत्‍म हो चुकी है, क्‍योंकि एक बड़े बदलाव के तहत UIDAI ने नाम, पता और मोबाइल नंबर को अपडेट करने की अनुमति दे दी है. 1 नवंबर यानी आज से ही यह बदलाव लागू हो चुका है. यूआईडीआई के इस कदम से कई मामलों में सर्विस सेंटर जाने की आवश्‍यकता खत्‍म हो जाएगी. 

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भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार अपडेट प्रॉसेस को सरल और अधिक यूजर्स फ्रेंडली बनाने के उद्देश्य से कई व्यापक बदलावों का ऐलान किया है. नए सिस्‍टम के तहत कार्डधारक सीधे मायआधार पोर्टल के माध्यम से नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर अपडेट कर सकेंगे, बशर्ते उनका आधार किसी एक्विट मोबाइल नंबर से जुड़ा हो. 

बायोमैट्रिक अपडेट जैसे  फिंगरप्रिंट, आईरिस और फोटोग्राफ के लिए अभी भी आधार सेवा केंद्र में जाना होगा. हालांकि UIDAI सरकारी डेटाबेस में ऑटो वेरिफ‍िकेशन के जुड़ने के बाद मैन्‍युअल प्रॉसेसे कम होगा, जिससे जल्‍दी और सटीकता से सुधार करने में मदद मिलेगी. इसके अलावा, आधार कार्ड अपडेट करने के लिए चार्ज भी एक साल के लिए फ्री किया गया है. आइए जानते हैं आज से आधार को लेकर क्‍या-क्‍या बदल गया है.

आज से आधार में क्‍या-क्‍या नियम बदला

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  • अगर मोबाइल ओटीपी सत्यापन सक्रिय है तो नाम, पता, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर बदलने के लिए आधार केंद्र जाने की आवश्यकता नहीं है. 
  • यूआईडीएआई नियमों की जांच के लिए मौजूदा सरकारी डेटा का उपयोग करेगा, जिससे कागजी कार्रवाई कम होगी. 
  • ज्‍यादातर के लिए बायोमेट्रिक अपडेट की लागत ₹125 है, लेकिन प्रमुख आयु वर्ग (5-7 और 15-17 वर्ष) के बच्चों के लिए यह चार्ज फ्री कर दिया गया है. 
  • नाम, पता आदि अपडेट अलग से करने पर ₹75 का खर्च आता है, लेकिन बायोमेट्रिक अद्यतन के साथ करने पर यह फ्री है . 
  • मायआधार पोर्टल के माध्यम से केवल दस्तावेज अपडेट 14 जून, 2026 तक फ्री है. एक सेंटर पर इसकी लागत ₹75 है.

पैन-आधार बेस्‍ड समय सीमा 
यूआईडीएआई ने 31 दिसंबर, 2025 से पहले आधार को पैन से जोड़ने की आवश्यकता दोहराई और चेतावनी दी कि ऐसा न करने पर पैन निष्क्रिय हो सकता है, सेवा प्रतिबंध लग सकते हैं, और केवाईसी या रिफंड में देरी हो सकती है.

आधार-पैन लिंक प्रॉसेस 

  • आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए और ओटीपी सक्षम है.
  • अगर आवश्यक हो तो बायोमेट्रिक अपडेट पूरा करें.
  • समय सीमा से पहले पैन-आधार लिंक स्‍टेटस की जांच कर लें.
  • URN (अपडेट रिक्वेस्ट नंबर) का उपयोग करके अपडेट को ट्रैक करने के लिए myAadhaar पोर्टल का उपयोग करें. 
  • यूआईडीएआई ने कहा कि इन बदलाव का उद्देश्य 'नागरिकों की पहुंच को सुव्यवस्थित करना' और नियमित आधार रखरखाव के लिए भौतिक बुनियादी ढांचे पर निर्भरता को कम करना है.
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