Rule Change: फास्टैग को लेकर NHAI ने बदला नियम... अगर की ये गलती तो लगेगा दोगुना Toll Tax

FasTag New Rule : नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने फास्टैग के संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा है कि इस संबंध में सभी टोल प्लाजा पर जानकारी प्रदर्शित की भी जाएगी, जिससे ऐसी लापरवाही करने वालों को पेनाल्टी के बारे में पता चल सके.

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एनएचएआई ने फास्टैग को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए एनएचएआई ने फास्टैग को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए

पीयूष मिश्रा

  • नई दिल्ली,
  • 19 जुलाई 2024,
  • अपडेटेड 9:15 AM IST

अगर आप हाइवे पर अपनी गाड़ी से यात्रा करते हैं, तो फिर ये खबर आपके लिए बेहद खास है. दरअसल, अब आपकी थोड़ी सी लापरवाही जेब पर बोझ बढ़ा सकती है. हम बात कर रहे हैं टोल प्लाजा पर लगने वाले टैक्स की जिसके लिए नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने नया नियम लागू किया है. इसके तहत अब जिन लोगों की गाड़ियों में फास्टैग नहीं लगे होंगे, उनसे दोगुना टोल टैक्स (Toll Tax) वसूला जाएगा. इसको लेकर एनएचएआई की ओर से दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं. 

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NHAI ने जारी किया ये दिशानिर्देश
अक्सर देखने को मिलता है कि लोग अपनी कारों या अन्य वाहनों की विंडस्कीन पर जानबूझकर फास्टैग नहीं चिपकाते हैं, बस इसी पर सख्ती बरतते हुए NHAI ने फास्टैग को लेकर नया रूल लागू (FasTag New Rule) कर दिया है. अब विंडस्क्रीन पर जानबूझकर फास्टैग नहीं लगाने वालों से ज्यादा टैक्स वसूल किया जाएगा. पीटीआई के मुताबिक, इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों में कहा गया है कि विंडस्क्रीन पर फास्टैग नहीं लगाने से टोल प्लाजा पर अनावश्यक देरी होती है और इससे कतार में खड़े अन्य वाहनों को परेशानी होती है. इसके मद्देनजर अथॉरिटी ने इस संबंध में SOP जारी कर दी है और इसके तहत ऐसे वाहन चालकों से अब दोगुना टोल टैक्स वसूला जाएगा.  

सीसीटीवी से रखी जाएगी निगरानी
NHAI की ओर से फास्टैग को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि सभी टोल प्लाजा पर इस नए रूल से संबंधित जानकारी प्रदर्शित की जाएगी, जिससे कि ऐसी लापरवाही बरतने वाले वाहन चालकों संदेश मिले और उन्हें ऐसा करने पर लगने वाली पेनाल्टी के बारे में पता चल सके. न केवल दोगुना टोल टैक्स बल्कि जिन वाहनों पर फास्टैग नहीं लगा होगा, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर CCTV फुटेज के जरिए रिकार्ड किया जाएगा. इससे इन वाहनों से वसूले गए शुल्क और टोल लेन में वाहन की उपस्थिति के बारे में उचित रिकॉर्ड बनाए रखने में मदद मिलेगी.

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फास्टैग जारी करने वाले बैंकों को निर्देश
हाइवे अथॉरिटी ने नए नियम को लेकर फास्टैग (FasTag) जारी करने वाले बैंकों समेत अन्य दूसरी एजेंसियों को भी ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि उनके जरिए फास्टैग प्राप्त करने वाले वाहन चालक इसे विंडस्क्रीन पर अच्छे से चिपकाएं.NHAI ने बयान में कहा गया है कि पहले से स्थापित नियमों के अनुसार, एनएचएआई का लक्ष्य आवंटित वाहन के फ्रंट विंडशील्ड पर अंदर से फास्टैग लगाने के लिए मानक दिशा-निर्देश को लागू करना है. कोई भी फास्टैग जो मानक प्रक्रिया के अनुसार आवंटित वाहन पर नहीं चिपका है, वह इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (ETC) लेन-देन करने का हकदार नहीं है.

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