क्या आपने अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक (Aadhaar-PAN Link) कर लिया है, अगर नहीं तो फिर ये काम फटाफट निपटा लें. इस काम को करने के लिए अब सिर्फ 7 दिन का समय बचा है, क्योंकि हर हाल में इसे साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर 2025 तक करना जरूरी है. ऐसा न करने पर आपका PAN Card डिएक्टिवेट मतलब बेकार हो सकता है, जिससे आपको तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है.
इन PAN धारकों के लिए जरूरी
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इस साल अप्रैल में आई अधिसूचना के मुताबिक, जिन लोगों को 1 अक्तूबर 2024 से पहले आधार संख्या (Aadhaar Number) का इस्तेमाल करके PAN Card आवंटित किया गया था, उनके लिए इस साल 2025 के अंत तक अपना पैन और आधार लिंक करना जरूरी है. इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर है और इसके आगे बढ़ने की उम्मीद कम है.
इस तय Aadhaar-PAN Link Deadline तक अगर कोई ये काम नहीं कर पाता है, तो फिर साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2026 से उनका पैन निष्क्रिय किया जा सकता है. ऐसे में बाकी के काम छोड़कर इस जरूरी काम को जितना जल्दी हो निपटाने में ही भलाई है. टैक्स कानूनों के तहत पैन और आधार का लिंक होना अनिवार्य किया गया है.
पैन डिएक्टिवेट होने से क्या नुकसान?
अगर कार्डहोल्डर इस जरूरी काम को तय डेडलाइन के भीतर निपटाने में नाकाम रहते हैं, तो फिर उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. इसमें Tax File, Refund या अन्य फाइनेंशियल लेन-देन में दिक्कतें पेश आ सकती हैं. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड या CBDT की ओर से भी उन लोगों को निर्देश जारी किया है जिन्होंने अपने वास्तविक आधार नंबर के बजाय आधार नामांकन आईडी का उपयोग करके अपना पैन प्राप्त किया है, उन्हें इस निर्धारित तिथि तक आधार पैन लिंकिंग का काम पूरा करना होगा.
बेहद आसान है Pan-Aadhaar लिंक करना
आजतक बिजनेस डेस्क