Aadhaar PAN Link Last Date: सिर्फ 7 दिन बाकी... फटाफट निपटा लें ये काम, नहीं तो बेकार हो जाएगा आपका PAN कार्ड!

Aadhaar-PAN Link Deadline: आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना जरूरी है, ऐसा न करने पर आपका PAN Card डिएक्टिवेट किया जा सकता है और आपको कई फाइनेंशियल परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

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31 दिसंबर तक पैन से जुड़ा ये काम करना है जरूरी (File Photo: ITG) 31 दिसंबर तक पैन से जुड़ा ये काम करना है जरूरी (File Photo: ITG)

आजतक बिजनेस डेस्क

  • नई दिल्ली,
  • 23 दिसंबर 2025,
  • अपडेटेड 8:27 PM IST

क्या आपने अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक (Aadhaar-PAN Link) कर लिया है, अगर नहीं तो फिर ये काम फटाफट निपटा लें. इस काम को करने के लिए अब सिर्फ 7 दिन का समय बचा है, क्योंकि हर हाल में इसे साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर 2025 तक करना जरूरी है. ऐसा न करने पर आपका PAN Card डिएक्टिवेट मतलब बेकार हो सकता है, जिससे आपको तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है. 

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इन PAN धारकों के लिए जरूरी
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इस साल अप्रैल में आई अधिसूचना के मुताबिक, जिन लोगों को 1 अक्तूबर 2024 से पहले आधार संख्या (Aadhaar Number) का इस्तेमाल करके PAN Card आवंटित किया गया था, उनके लिए इस साल 2025 के अंत तक अपना पैन और आधार लिंक करना जरूरी है. इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर है और इसके आगे बढ़ने की उम्मीद कम है.

इस तय Aadhaar-PAN Link Deadline तक अगर कोई ये काम नहीं कर पाता है, तो फिर साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2026 से उनका पैन निष्क्रिय किया जा सकता है. ऐसे में बाकी के काम छोड़कर इस जरूरी काम को जितना जल्दी हो निपटाने में ही भलाई है. टैक्स कानूनों के तहत पैन और आधार का लिंक होना अनिवार्य किया गया है. 

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पैन डिएक्टिवेट होने से क्या नुकसान? 
अगर कार्डहोल्डर इस जरूरी काम को तय डेडलाइन के भीतर निपटाने में नाकाम रहते हैं, तो फिर उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. इसमें Tax File, Refund या अन्य फाइनेंशियल लेन-देन में दिक्कतें पेश आ सकती हैं. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड या CBDT की ओर से भी उन लोगों को निर्देश जारी किया है जिन्होंने अपने वास्तविक आधार नंबर के बजाय आधार नामांकन आईडी का उपयोग करके अपना पैन प्राप्त किया है, उन्हें इस निर्धारित तिथि तक आधार पैन लिंकिंग का काम पूरा करना होगा. 

बेहद आसान है Pan-Aadhaar लिंक करना

  • आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें.
  • अब पेज खुलने पर क्विक लिंक्स सेक्शन में जाएं और Link Aadhaar पर क्लिक करें.
  • अब आपकी स्क्रीन पर एक नई विंडो खुलेगी,जहां पर पैन, आधार और मोबाइल नंबर डालें.
  • इसके बाद 'I validate my Aadhaar details' के ऑप्शन को सेलेक्ट करें. 
  • ऐसा करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड (OTP) प्राप्त होगा. 
  • इसे मांगे गए स्थान पर भर दें और इसके बाद दिख रहे 'Validate' पर क्लिक करें.
  • इस पूरे प्रोसेस के बाद आपका PAN-Aadhaar Card से लिंक हो जाएगा. 
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