अगर आपका अकाउंट ऑडिट होता है या फिर आप किसी फर्म में साझेदार हैं, तो आपको 31 अक्टूबर से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा. कंपनियों और फर्म पार्टनर्स को एसेसमेंट इयर 2017-18 के लिए यह फाइलिंग करनी होगी. आयकर विभाग ने अपनी वेबसाइट पर इस संबंध में सूचना जारी की है.
आयकर विभाग ने जारी की सूचना
ने वेबसाइट पर जारी सूचना में कहा है कि सभी कंपनियां और वे व्यक्ति जो किसी कंपनी में पार्टनर हैं, उन्हें आईटीआर भरना जरूरी है. इनके अलावा जिन लोगों के अकाउंट ऑडिट होते हैं, उन्हें भी 31 अक्टूबर तक अपना आईटीआर भरना होगा.
आयकर विभाग की है नजर
सूचना में ने आईटीआर भरने की सूचना देने के साथ ही चेतावनी भी दी है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन लोगों को भी चेताया है, जो अपनी आय छुपाने की कोशिश करते हैं. आयकर ने इसमें कहा है कि हमारी उन लोगों पर नजर है, जो काफी बड़ी रकम निवेश कर रहे हैं या फिर कुछ खरीदारी कर रहे हैं.
आपके लेनदेन पर भी है जांच
आयकर विभाग उन लोगों पर भी नजर रख रहा है, जिन्होंने बैंक में बड़ी रकम डिपोजिट की है. आईटी ने कहा है कि आईटीआर भरने के दौरान अपने सभी वित्तीय लेनदेन के बारे में साफ-साफ जानकारी दें. ताकि आपको बाद में किसी भी तरह की मुसीबत न झेलनी पड़े.
सिर्फ 14 दिन बाकी
अगर आप भी ऊपर दिए गए लोगों में से एक हैं, तो आपके पास करने के लिए सिर्फ 14 दिनों का समय बाकी है. मोदी सरकार लगातार कालेधन पर लगाम कसने के लिए प्रयासरत है. इसके लिए ऑपरेशन क्लीन मनी भी शुरू किया गया है. इसके अलावा मोदी सरकार आम लोगों व कंपनियों को भी टैक्स भरने के लिए प्रेरित करती रहती है.
विकास जोशी