यात्रीगण ध्यान दें! रेलवे ने इस नियम को 6 महीने के लिए बढ़ाया, पालन न करने पर जुर्माना

देश में भले ही कोरोना के मामले थोड़ कम हुए हैं. लेकिन भारतीय रेलवे इस महामारी को लेकर कोताही के मूड में नहीं है. अगले 6 महीने तक रेलवे परिसर और यात्रा के दौरान यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा. बिना मास्क पकड़े जाने पर पहले से निर्धारित जुर्माना भरना पड़ेगा. 

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रेल यात्रा के दौरान मास्क पहनना जरूरी रेल यात्रा के दौरान मास्क पहनना जरूरी

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 07 अक्टूबर 2021,
  • अपडेटेड 7:20 PM IST
  • रेलवे परिसर में या यात्रा के दौरान मास्क पहनना जरूरी
  • बिना मास्क के पकड़े जाने पर 500 रुपये का जुर्माना

देश में भले ही कोरोना के मामले थोड़ कम हुए हैं. लेकिन भारतीय रेलवे इस महामारी को लेकर कोताही के मूड में नहीं है. अगले 6 महीने तक रेलवे परिसर और यात्रा के दौरान यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा. बिना मास्क पकड़े जाने पर पहले से निर्धारित जुर्माना भरना पड़ेगा. 

दरअसल, कोरोना महामारी के बीच इसी साल अप्रैल में भारतीय रेलवे ने स्टेशनों पर मास्क पहनने की अनिवार्यता को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया था. नियम के तहत रेलवे परिसर में या यात्रा के दौरान ट्रेन में मास्क न पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान किया गया था. 

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अब एक फिर रेलवे ने इस नियम को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है. पहले यह गाइडलाइंस 17 अप्रैल से 16 अक्टूबर तक के लिए जारी की गई थी. भारतीय रेलवे की ओर से मास्क पहनने को लेकर एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें 17 अप्रैल को जारी नोटिफिकेशन का जिक्र करते हुए कहा गया है कि इस गाइडलाइंस को 16 अप्रैल 2022 तक के लिए बढ़ाया जा रहा है. 

हालांकि पहले से जारी नोटिफिकेशन की मियाद 16 अक्टूबर को खत्म होने वाली थी. लेकिन उससे पहले ही रेलवे ने सजगता दिखाते हुए अगले 6 महीने के लिए रेल परिसर और ट्रेनों में मास्क जरूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. रेलवे का कहना है कि कोरोना के मामले अभी भी देश में सामने आ रहे हैं. 

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इसके अलावा रेल परिसर में थूकने पर भी जुर्माने का प्रावधान है. अगर यात्री रेलवे स्टेशन या फिर ट्रेन में थूकते या गंदगी फैलाते पकड़े जाते हैं तो उन्हें 500 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है. वैसे भी रेल परिसर और ट्रेन में स्वच्छता का पालन करना हर यात्री का कर्तव्य है. 

 

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