5000 रुपये तक जुर्माना... बचने के लिए 2 दिन का वक्त, खुद से ऐसे 15 मिनट में भरें ITR

ITR Filing Process: अगर इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं और अभी तक अपना ITR नहीं भरा है, तो इस काम को तुरंत निपटा लीजिए. आप इनकम टैक्स पोर्टल के जरिए आसानी से अपना ITR दाखिल कर सकते हैं. इसमें बस कुछ मिनट का समय लगेगा.

Advertisement
ITR भरने की डेडलाइन खत्म होने वाली है. ITR भरने की डेडलाइन खत्म होने वाली है.

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 30 जुलाई 2023,
  • अपडेटेड 7:47 AM IST

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन अब खत्म होने वाली है. अगर आप इनकम टैक्स (Income Tax) के दायरे में आते हैं, तो ITR दाखिल करने के लिए आज और कल का वक्त बचा है. एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है. इसके बाद ITR फाइल करने के लिए जुर्माना लगेगा. क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन आगे नहीं बढ़ाई जाएगी.

Advertisement

अगर आप 31 जुलाई 2023 तक अपना ITR दाखिल नहीं करते हैं, तो इस काम को पूरा करने के लिए आपको मौके तो मिलेंगे. लेकिन आपको वित्तीय नुकसान झेलना पड़ सकता है. 

कितना लगेगा फाइन?

31 जुलाई के बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाले टैक्सपेयर्स को लेट फीस चुकानी होगी. अगर कोई इंडिविजुअल साल में पांच लाख रुपये से अधिक की कमाई करता है, तो उसे लेट फाइन के रूप में 5,000 रुपये देने होंगे. अगर किसी टैक्सपेयर्स की सालाना इनकम पांच लाख रुपये से कम है, तो उसे लेट फीस के रूप में 1,000 रुपये का भुगतान करना होगा. जुर्माना के साथ विलंब से रिटर्न दाखिल करने का विकल्प 31 दिसंबर, 2023 तक उपलब्ध है.

न्यू और ओल्ड रिजीम का ध्यान रखें

ITR फाइल करते समय इस बात का ध्यान रखें कि इस बार न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट में रखा गया है. अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, तो फिर आपको इसे खुद से बदलना होगा.  नई टैक्स रिजीम में टैक्स में छूट प्राप्त करने के लिए बहुत सीमित विकल्प हैं.  हालांकि, 7 लाख तक की आय को प्रभावी रूप से टैक्स फ्री कर दिया गया है. वहीं ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स छूट की सीमा को नहीं बढ़ाया गया है. लेकिन वहां आप सरकारी सेविंग स्कीम्स में निवेश व अन्य तरीकों से टैक्स में छूट का दावा कर सकते हैं. 

Advertisement

न्यू रिजीम टैक्स स्लैब

- 0 से तीन लाख पर 0 फीसदी
- 3 से 6 लाख पर 5 फीसदी
- 6 से 9 लाख पर 10 फीसदी
- 9 से 12 लाख पर 15 फीसदी
- 12 से 15 लाख पर 20 फीसदी
- 15 से ज्यादा लाख पर 30 फीसदी

पुराना इनकम टैक्स स्लैब

- 2.5 लाख तक- 0 फीसदी
- 2.5 लाख से 5 लाख तक- 5 फीसदी
- 5 लाख से 10 लाख तक-20 फीसदी
- 10 लाख से ऊपर- 30 फीसदी

ITR  भरते समय इन बातों का रखें ध्यान

- सही ITR फॉर्म चुनें.
- इनकम की सही जानकारी दें.
- छूट प्राप्त और टैक्स फ्री इनकम की गलत जानकारी न दें.
- पर्सनल जानकारी सही दें.
- टैक्स रिटर्न को वेरिफाई करें.
- फॉर्म 2AS जरूर डाउनलोड करें और अपनी इनकम से उसका मिलना जरूर करें.

24x7 काम कर रहा हेल्प डेस्क

इनकम टैक्स विभाग ने कहा कि टैक्सपेयर्स की सहायता के लिए हमारा डेल्पडेस्क 24x7 काम कर रहा है. ये ITR दाखिल करने से लेकर टैक्स पेमेंट तक की सर्विस के लिए लोगों को मदद कर रहा है. कॉल, लाइव चैट, वेबेक्स सेशन और सोशल मीडिया के जरिए हेल्प डेस्क मदद कर रहा है. 

ऐसे आप घर बैठे ITR फाइल कर सकते हैं

Advertisement

- आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल (https://eportal.incometax.gov.in/) पर जाएं.
- इसके बाद होमपेज पर अपनी यूजर ID और पासवर्ड की मदद से लॉग-इन करें. 
- डैशबोर्ड पर, ई-फाईल > आयकर रिटर्न > 'आयकर रिटर्न दाखिल करें' पर क्लिक करें.
- इसके बाद एसेसमेंट ईयर का चयन करें, जैसे कि 2023-24, और 'कंटीन्यू' पर क्लिक करें.
- अब आईटीआर फाइलिंग का तरीका चुनें और ऑनलाइन ऑप्शन का चयन करें. 
- अब आप अपनी टैक्स आय और TDS कैलकुलेशन के हिसाब से अपना ITR फॉर्म चुनें. 
- अपने लिए लागू ITR चुनने के बाद सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को पास रखकर स्टार्ट ऑप्शन पर क्लिक करें. 
- अब स्क्रीन पर कुछ सवाल आएंगे, जो भी आप पर लागू हैं, उसके चेक बॉक्स को मार्क करके कंटीन्यू पर क्लिक कर दें. 
- डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, अपनी आय और कटौती का ब्योरा अलग-अलग सेक्शन में दर्ज करें. 
- अगर टैक्सलायबिलिटी का मामला है तो, आपके दिए गए ब्योरे के आधार पर टैक्स-कैलकुलेशन का संक्षिप्त विवरण दिखेगा. 
- कैलकुलेशन के हिसाब से टैक्सलायबिलिटी बनती है, तो 'अभी भुगतान करें' और 'बाद में भुगतान करें' का विकल्प चुन सकते हैं. 
- अगर कोई टैक्सलायबिलिटी नहीं बनती, तो फिर टैक्स चुकाने के बाद, 'प्रिव्यू रिटर्न' पर क्लिक करना होगा. 
- इसके बाद 'प्रिव्यू और रिटर्न जमा करें' डिक्लेरेशन चेकबॉक्स पर क्लिक करके 'वैलिडेशन के लिए आगे बढ़ें' ऑप्शन चुनें. 
- प्रिव्यू देखें और 'रिटर्न जमा करें' पेज पर, वेरिफाई के लिए आगे बढ़ें. रिटर्न को वेरिफाई और ई-सत्यापित करना अनिवार्य है.
- ई-वेरिफाई पेज पर जिस विकल्प का इस्तेमाल कर आप ई-सत्यापन करना चाहते हैं, उसे चुनें और 'कंटीन्यू' पर क्लिक करें.
- एक बार जब आप रिटर्न को ई-वेरिफाई करा लेते हैं, तो फार्म के सफलतापूर्व भरे जाने की सूचना स्क्रीन पर दिखती है. 
- ट्रांजैक्शन ID और एकनॉलेजमेंट नंबर स्क्रीन पर मिलता है, जिससे आप भविष्य में अपने ITR फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं.
- ई-फाइलिंग पोर्टल पर आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है, फॉर्म सफलता पूर्वक भरने जाने का मैसेज मिल जाएगा. 

Advertisement

 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement