दिसंबर में निपटा लीजिए टैक्स से जुड़े ये 3 जरूरी काम, वरना नए साल में बढ़ जाएगी परेशानी!

दिसंबर में आप टैक्स से जुड़े कई काम निपटा सकते हैं. ITR में सुधार से लेकर लेट फाइन के साथ इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आपको पास इस महीने आखिरी मौका है. अगर ये काम नहीं पूरा कर पाएंगे, तो परेशानी झेलनी पड़ सकती है.

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निपटा लीजिए टैक्स से जुड़े काम निपटा लीजिए टैक्स से जुड़े काम

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 20 दिसंबर 2022,
  • अपडेटेड 5:45 PM IST

2022 का आखिरी महीना शुरू हो चुका है. इस महीने के बाद दुनिया नए साल के जश्न में डूब जाएगी, तो सुकून से सेलिब्रेट करने के लिए जरूरी है कि टैक्स (Tax) से जुड़े काम को निपटा लीजिए. अगर आपको लेट फाइन के साथ इनकम टैक्स (Income Tax) भरना हो या फिर भरे जा चुके ITR में गलती सुधारना है तो इसी महीने निपटा लीजिए. साथ ही जीएसटी रिटर्न-9C और एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त जमा करने का काम भी दिसंबर के महीने में पूरा कर सकते हैं. फिर टैक्स से जुड़े कामों से निश्चिंत होकर नए साल के जश्न में डूब सकते हैं. 

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लेट फीस के साथ ITR फाइल

अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं और अभी तक  आपने 2021-22 का ITR रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो लेट फीस के साथ 31 दिसबंर तक इस काम को पूरा कर सकते हैं. अगर आपकी सालाना आमदनी पांच लाख रुपये से कम है, तो आपको फाइन के रूप में एक हजार रुपये भरना होगा. वहीं, अगर आपकी कमाई पांच लाख रुपये से अधिक है, तो आपको पांच हजार रुपये की लेट फीस देनी होगी. इसलिए दिसंबर महीने के खत्म होने से पहले ही टैक्स से जुड़े इस काम को निपटा लीजिए.

ITR में सुधार

2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय अगर आपसे कोई गलती हो गई है, तो इसे आप 31 दिसंबर तक सुधार सकते हैं. आपको 31 दिसंबर तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करना होगा. अगर ये काम नही कर पाएंगे तो फिर गलती सुधारने का मौका नहीं मिल पाएंगे. ऐसे में हो सकता है कि आपके पास इनकम टैक्स विभाग का नोटिस भी आ जाए.

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GSTR-9

जीएसटी में रजिस्टर्ड टैक्सपेयर्स को हर वित्त वर्ष समाप्त होने के बाद सालाना GSTR-9 फाइल करना होता है. जरूरत पड़ने पर संशोधन रिटर्न फाइल करने होती है. 2021-22 के लिए इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर है. अगर इस तारीख के बाद आप रिटर्न फाइल करते हैं, तो रोजाना 200 रुपये के हिसाब से फाइन लगेगा. यह टर्नओवर से मैक्सिमम 0.5 फीसदी तक जा सकती है. GSTR-9C ऐसे टैक्सपेयर्स के लिए जिनका सालाना टर्नओवर पांच करोड़ रुपये से अधिक है.

एडवांस टैक्स

अगर आपको एडवांस टैक्स भरना है, और आप आखिरी तारीख 15 दिसंबर तक भर नहीं पाए तो अब उसके लिए अलग नियम है. ऐसे टैक्सपेयर्स जिनका सालाना टैक्स 10 हजार रुपये से अधिक है. अगर वो 15 दिसंबर तक 75 फीसदी एडवांस टैक्स जमा नहीं पाए तो एक फीसदी का ब्याज लगेगा. 75 फीसदी से कम एडवांस टैक्स भरने की स्थिति में भी एक फीसदी का ब्याज लगता है.

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